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बालक की हत्या के सीसीटीवी फुटेज मौजूद, नहीं दे सकते जमानत : हाईकोर्ट

locationजबलपुरPublished: Jun 01, 2019 08:18:57 pm

Submitted by:

abhishek dixit

भोपाल के बैरागढ़ में हुए बहुचर्चित कार्तिक हत्याकांड के आरोपी की अर्जी निरस्त

mp high court

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जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने भोपाल के बैरागढ़ थानांतर्गत 8 साल के बालक की अपहरण के बाद हत्या करने के आरोपी बिट्टू उर्फ विशाल रूपानी को जमानत पर रिहा करने से मना कर दिया। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की सिंगल बेंच ने कहा कि पुलिस द्वारा जब्त सीसीटीवी फुटेज सहित पुलिस के पास उपलब्ध सबूतों व परिस्थितियों को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने आरोपी की अर्जी निरस्त कर दी।

यह है मामला
अभियोजन के अनुसार भोपाल के बैरागढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाला 8 साल का मासूम कार्तिक महावर 8 जनवरी 2018 को अपनी छोटी बहन के साथ रोज की तरह स्कूल गया, लेकिन उसकी बहन ही घर वापस लौटी। घरवालों ने जब स्कूल जाकर बच्चे के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि वह स्कूल से जा चुका है। परिजनों की शिकायत के आधार पर उसके ट्यूशन टीचर बिट्टू उर्फ विशाल रूपानी 19 वर्ष को पुलिस ने हिरासत में लिया।

बदले की नीयत से किया कत्ल
पूछताछ में सामने आया कि बदला लेने की नीयत से आरोपी ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बच्चे का अपहरण करने के बाद वह उसे एक कॉम्पलेक्स में ले गया, जहां उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में शव को बोरे में भरकर लगभग 13 किमी दूर पकलिया- मुबारकपुर रोड पर फेंक आया। पुलिस ने विशाल रूपानी के खिलाफ भादंवि की धारा 302,363,364,201 व एससीएसटी एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3 ( 2) (5 ) के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे 9 जनवरी को गिरफ्तार किया। 16 अप्रैल 2019 को भोपाल के विशेष न्यायाधीश की अदालत से उसे जमानत देने से इंकार कर दिया। इसके बाद आरोपी विशाल ने हाईकोर्ट मे यह जमानत की अर्जी पेश की।

सीसीटीवी फुटेज से साफ हुई तस्वीर
अभियोजन के अनुसार काम्प्लेक्स के सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है कि आरोपी बच्चे की हत्या करने के बाद शव को बोरे में भरकर घसीटते हुए बाहर लाया। आरोपी टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ। जिसमें वो बाइक पर बोरा रखकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

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