हाईकोर्ट ने कहा सरकारी जमीन खाली कराओ
जबलपुरPublished: Sep 04, 2015 09:31:00 am
भोंगाद्वार में अतिक्रमण हटाने प्रशासन को निर्देश, याचिका निराकृत
जबलपुर। हाईकोर्ट ने गोराबाजार के समीप स्थित भोंगाद्वार में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले की जांच कर उन्हें हटाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस राजेंद्र मेनन व जस्टिस एसके सेठ की युगलपीठ ने कलेक्टर व कमिश्नर को कहा है कि वे मामले की जांच करें। अतिक्रमण पाए जाने पर उन्हें हटाने के लिए विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। भोंगाद्वार वाटर वक्र्स रोड निवासी सेवानिवृत्त रेलवे कर्मी गीता राय ने याचिका दायर कर कहा था कि भोंगाद्वार की सरकारी जमीन पर मोहन महावर नामक रसूखदार व्यक्ति ने अतिक्रमण कर रखा है।
याचिका में इन अतिक्रमणों को हटाने की मांग की गई। सुनवाई के बाद याचिका का निराकरण करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए कि वे कलेक्टर को इस संबंध में अभ्यावेदन दें। कलेक्टर इस पर जांच करें व अतिक्रमण पाए जाने पर विधि अनुसार कार्रवाई करें।