news facts-सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर शिक्षक निलम्बित
प्रधानाध्यापक तिवारी के खिलाफ मप्र सिविलसेवा नियम 1966 के नियम 9 ए के तहत यह कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी जबलपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानाध्यापक द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। जिसमें पूर्व सीएम के साथ ही वर्तमान सीएम पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। दोनों की तुलना करते हुए प्राध्यापक सीएम कमलनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर गए। इस मामले में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर, शिक्षा मंत्री से कार्रवाई की मांग की गई थी। कलेक्टर ने जांच के बाद उक्त कार्रवाई की।