रेलवे में निजी कारों का व्यवसायिक उपयोग, आरटीओ ने ठेका निरस्त करने दिया नोटिस
जबलपुरPublished: Jan 02, 2020 07:12:01 pm
कार्रवाई कर चार कारों को किया गया जब्त
जबलपुर, रेलवे के आला अफसर जिन कारों का उपयोग कर रहे हैं, वे लगाई तो टैक्सी के नाम पर हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन निजी वाहन के रूप में है। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर में लगभग डेढ़ से दो हजार ऐसे वाहन हैं, जिनका नियम विरुद्ध संचालन किया जा रहा है। गुरुवार को आरटीओ की टीम ने ऐसे चार वाहनों को जहां जब्त किया, वहीं रेलवे अफसरों को नोटिस जारी कर वाहन लगाने वाले का ठेका निरस्त करने तक की बात कही है।
रेलवे स्टेशन पर की कार्रवाई
आरटीओ की टीम गुरुवार को रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां उन कारों को देखा गया, जो निजी थी, लेकिन उनके मालिकों ने रेलवे के ठेकेदार से मिलकर उन्हें बतौर टैक्सी रेलवे में लगा रखा था। जांच के दौरान कार क्रमांक एमपी 20 सीएच 3764, एमपी 20 सीजी 5830, एमपी 20 सीएच 3464 व एमपी 20 सीएच 4596 को पकड़ा। पूछताछ में चारों कारों के ड्राइवरों ने बताया कि कारें रेलवे अफसरों के पास अटैच हैं। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन नंबर देखा गया, तो वह टैक्सी का नहीं बल्की निजी वाहन का था। जिस पर चारों वाहनों को जब्त कर लिया गया। इसके अलावा करोंदा बाइपास पर कार्रवाई कर एक ट्रेक्टर को भी जब्त किया गया, जो बिना फिटनेस के दौड़ रहा था।
डेढ़ से दो हजार वाहन, चंद टैक्सी
जानकारी के अनुसार रेलवे अफसरों को कार्यालय लाने-ले जाने के लिए निजी ठेका कंपनी से रेलवे द्वारा अनुबंध किया गया है। जिसमें टैक्सी उपलब्ध कराने की बात है। लेकिन ठेकेदार द्वारा नियमों को ताक पर रखकर रेलवे अधिकारियों के पास वाहन लगा दिए गए। जानकारों की माने तो रेलवे अफसरों के पास डेढ़ से दो हजार कारें अटैच हैं, लेकिन इनमें से 90 प्रतिशत कारें ही टैक्सी में रजिस्टर्ड हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि ठेका कंपनी की मनमानी पर रेलवे द्वारा भी लगाम नहीं कसी जा रही है।
यह जारी किया गया नोटिस
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय से आरटीओ संतोष पॉल द्वारा पीसीपीओ पश्चिम मध्य रेलवे को गुरुवार को ही एक नोटिस जारी किया गया। जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जो वाहन रेलवे में अनुबंध पर लगे हैं, वे व्यवसायिक वाहन के रूप में पंजीकृत न होकर निजी वाहन के रूप में पंजीकृत हैं। उक्त वाहन मालिक द्वारा टैक्स बचाया जा रहा है। आरटीओ ने तत्काल ठेका निरस्त करने की भी बात कही है।
यह है नियम
किसी भी शासकीय कार्यालय, निगम व प्राधिकरण में केवल उन किराए के वाहनों को अनुबंध पर लगाया जा सकता है, जिनका पंजीयन व्यवसायिक वाहन के रूप में हो।
वर्जन
रेलवे में निजी वाहनों का उपयोग बतौर टैक्सी किया जा रहा है। जो गलत है। चार कारों को जब्त किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे के पीसीपीओ को नोटिस जारी कर ठेका निरस्त करने की बात कही गई है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो अन्य वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
संतोष पॉल, आरटीओ