जबलपुरPublished: Jul 27, 2021 08:36:27 pm
prashant gadgil
हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह में अभ्यावेदन का निराकरण करने के दिए निर्देश
Jabalpur High Court
जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक को निर्देश दिया है कि तेंदुओं के संरक्षण के लिए कार्ययोजना, नीति बनाने पर विचार किया जाए। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तवव जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बेंच ने अभ्यावेदन का 6 सप्ताह में निराकरण करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता मुख्य वन सरंक्षक के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता तो वह पुन: याचिका दायर कर सकता है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के मनीष शर्मा की ओर से यह जनहित याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया कि प्रदेश में विगत वर्षों में 405 तेंदुए की मृत्यु हो चुकी है। इनमें ज्यादातर मामले शिकार के है। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि संरक्षण नहीं होने से तेंदुए की संख्या लगातार घटती जा रही है। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वे अपनी अपेक्षाओं, मांगों के संदर्भ में मुख्य वन संरक्षक को अभ्यावेदन दें। मुख्य वन संरक्षक 6 सप्ताह में इसका निराकरण करेंगे।