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consumer forum का आदेश, ड्राइविंग लायसेंस था इसलिए देनी पड़ेगी दुर्घटना बीमा की राशि

locationजबलपुरPublished: Aug 09, 2019 08:41:08 pm

Submitted by:

abhishek dixit

consumer forum का आदेश, ड्राइविंग लायसेंस था इसलिए देनी पड़ेगी दुर्घटना बीमा की राशि

Consumer Forum Decided Decision

Consumer Forum Decided Decision

जबलपुर. जिला उपभोक्ता फोरम ने एक आदेश में कहा कि जिसके पास लाइट मोटर वीकल ड्राइविंग लायसेंस है, उसे लाइट मोटर वीकल (ट्रांसपोर्ट) चलाने में भी सक्षम माना जाएगा। फोरम के चेयरमैन केके त्रिपाठी व सदस्य अर्चना शुक्ला की कोर्ट ने कहा था कि महज इस आधार पर बीमा कंपनी परिवादी का दुर्घटना बीमा दावा नहीं ठुकरा सकती। कोर्ट ने अनावेदक बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह आवेदक को बीमा का 51 हजार 398 रुपए अदा करे। मानसिक पीड़ा के लिए 10 हजार व मुकदमे का खर्च 2 हजार रुपए भी चुकाए ।

न्यू रामनगर, जबलपुर निवासी प्रकाश गोडाने ने फोरम में परिवाद दायर कर कहा कि उसने अपने वाहन का बीमा इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया ।बीमा अवधि 25 जून 2014 तक थी। बीमा कराने के समय कंपनी ने शर्तें नहीं बताईं। सिर्फ कवरनोट दिया गया । अधिवक्ता अरुण कुमार जैन व विक्रम जैन ने तर्क दिया कि बीमाकृत वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर इसकी सूचना बीमा कंपनी व पुलिस को दी गई। सर्वेयर के निर्देशानुसार वाहन सुधरवाया गया। इसमें 67 हजार 558 रुपए खर्च आया। लेकिन महज इस आधार पर क्लेम अस्वीकार कर दिया गया कि वाहन ड्राइवर के पास ट्रंासपोर्ट वीकल चलाने का लायसेंस नहीं था। जबकि ड्राइवर के पास एलएमवी लायसेंस था। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने तर्कों से सहमति जताते हुए अनावेदक बीमा कंपनी को बीमा दावा व हर्जाना चुकाने का आदेश दिया।

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