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उपभोक्ता फोरम का बीमा कंपनी को आदेश, अग्नि दुर्घटना पर चुकाओ बीमा की रकम, 25 हजार रुपए दो हर्जाना

locationजबलपुरPublished: Sep 17, 2019 08:18:12 pm

Submitted by:

abhishek dixit

उपभोक्ता फोरम का न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को आदेश

Consumer Forum ordered to New India Insurance Company Repay insurance

Consumer Forum ordered to New India Insurance Company Repay insurance

जबलपुर. जिला उपभोक्ता फोरम ने एक अहम आदेश में कहा कि किसी व्यापार के दायरे में उसकी निर्माण इकाई भी शामिल है। फोरम के चेयरमेन केके त्रिपाठी व सदस्य योगेश अग्रवाल की कोर्ट ने इस मत के साथ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए कि उपभोक्ता के व्यापार मेंं शामिल निर्माण इकाई में हुई अग्नि दुर्घटना के लिए उसे बीमा दावा की रकम सात लाख रुपए का भुगतान दो माह के अंदर किया जाए। मानसिक पीड़ा के लिए 25 हजार रुपए व वादव्यय के 5 हजार रुपए अलग से अदा किया जाए।

यह है मामला
भानतलैया निवासी देवराज सोनकर ने फोरम में परिवाद दायर कर कहा कि सिंधी कैंप में उसकी होलसेल की दुकान व उससे 400 मीटर दूर निर्माण इकाई है। उसने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से अपनी फर्म का दुर्घटना बीमा कराया था। 13 जून 2011 को उसके प्रतिष्ठान व निर्माण इकाई में आग लग गई। जिससे लाखों की क्षति हुई। उसने बीमा राशि के भुगतान के लिए दावा किया। लेकिन कंपनी ने खारिज कर दिया। अधिवक्ता अरुण कुमार जैन, विक्रम जैन ने तर्क दिया कि बीमित फर्म की निर्माण इकाई भले ही कार्यालय से दूर हो, वह बीमा के अंतर्गत कवर होती है। तर्क से सहमति जताते हुए कोर्ट ने बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाकर दावे की रकम सात लाख रुपए व मुआवजा देने का आदेश दिया।

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