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उपभोक्ता फोरम का फैसला, मेडिकल बीमा निरस्त करना सेवा में कमी, कंपनी चुकाए हर्जाने सहित बिल

locationजबलपुरPublished: Mar 01, 2020 05:54:15 pm

Submitted by:

abhishek dixit

उपभोक्ता फोरम का फैसला, मेडिकल बीमा निरस्त करना सेवा में कमी, कंपनी चुकाए हर्जाने सहित बिल

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सिलाई के लिए सौ रुपए, देने होंगे पांच हजार रुपए

जबलपुर. जिला उपभोक्ता फोरम ने स्वास्थ्य बीमा कंपनी को बिना आधार के बीमा निरस्त करने पर सेवा में कमी का दोषी पाया। चेयरमैन राजेश श्रीवास्तव व सदस्य सुषमा पटेल की कोट्र्र ने इंश्योरेंस कम्पनी को आदेश दिया कि 2 माह के भीतर परिवादी के इलाज के बिलों की राशि का निर्धारण कर भुगतान किया जाए। साढ़े तीन हजार रुपए हर्जाना भी चुकाने को कहा गया।

कचनार सिटी, विजय नगर निवासी परी रजानी की ओर से कहा गया कि उसने इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ पॉलसी ली थी। पॉलसी 28 अगस्त 2018 तक के लिए वैध थी। पेट में दर्द होने के कारण परिवादी ने एक निजी हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टर ने पेट में इंफेक्शन की जानकारी दी। भर्ती होकर इलाज कराने को कहा। उसने भर्ती होकर इलाज शुरू कराया और इसकी सूचना बीमा कंपनी को दे दी । इसके बावजूद बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया। इसलिए परिवादी ने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर अस्पताल का बिल चुकाया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना कि बीमा कंपनी ने सेवा में कमी की।

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