scriptवित्त विभाग के प्रमुख सचिव को हाइकोर्ट का अवमानना नोटिस | Contempt notice of High Court to Principal Secretary | Patrika News

वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को हाइकोर्ट का अवमानना नोटिस

locationजबलपुरPublished: Jul 10, 2020 09:23:06 pm

Submitted by:

prashant gadgil

पूर्व आदेश का पालन न होने पर जवाब तलब
 

High Court

हाईकोर्ट

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश का पालन नहीं होने पर गम्भीरता दिखाई। जस्टिस सुजय पॉल की सिंगल बेंच ने राज्य के प्रमुख सचिव वित्त को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया। नरसिंहपुर निवासी सेवानिवृत्त उप लेखा अधिकारी लेखराम पटेल व पीके विश्वकर्मा की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता पांच वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे। उनके साथ सेवानिवृत्ति से पूर्व पांचवें, छठे व सातवें वेतनमान सम्बंधी विसंगतियां हुईं। एरियर्स नहीं दिया गया। आवेदन पर भी मांग पूरी नहीं हुई, तो हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने उनकी याचिका पर निर्देश दिए कि प्रमुख सचिव वित्त तीन माह के भीतर याचिकाकर्ता की शिकायत दूर करें। लेकिन, ऐसा नहीं किया गया। इसलिए यह अवमानना याचिका दायर की गई। जस्टिस सुजय पॉल की सिंगल बेंच ने राज्य के प्रमुख सचिव वित्त को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया।

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