scriptछिंदवाड़ा कलेक्टर को अवमानना नोटिस | Contempt notice to Chhindwara Collector | Patrika News

छिंदवाड़ा कलेक्टर को अवमानना नोटिस

locationजबलपुरPublished: Oct 19, 2019 08:27:45 pm

Submitted by:

prashant gadgil

हाईकोर्ट ने किया जवाब-तलब

Court Order

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जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश के परिपालन में जमीन का मुआवजा निर्धारित १२० दिन के अंदर न दिए जाने पर नाराजगी जताई। जस्टिस बीके श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने इसके लिए छिंदवाड़ा कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कलेक्टर से स्पष्टीकरण मांगा।
छिंदवाड़ा निवासी भोपाल वर्मा ने अवमानना याचिका दायर कर कहा कि ग्राम बाम्हनबाड़ा, जिला छिंदवाड़ा में उसके पिता के नाम जमीन है। 30 अगस्त 2002 को की गई वसीयत के अनुसार वह भूमि स्वामी हो गया। कुछ दिन बाद यह भूमि माचागोरा बांध के डूब क्षेत्र में आ गई। उसे नोटिस के जरिए सूचना दी गई कि चार लाख 72 हजार 950 रुपए मुआवजा राशि मंजूर की गई। अधिवक्ता शीतला प्रसाद त्रिपाठी व सुशील त्रिपाठी ने तर्क दिया कि वसीयत सहित अन्य दस्तावेज पेश करने के बावजूद मुआवजा नहीं दिया गया। इसके खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने 120 दिन के भीतर मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया। लेकिन, अब तक भुगतान नहीं किया गया।
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