जबलपुरPublished: Jan 10, 2023 08:06:11 pm
prashant gadgil
एएनएम की नियुक्ति से जुड़ा मामला
जबलपुर . मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश नहीं मानने पर सख्ती बरती है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने लाेक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव मोहम्मद सुलेमान को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया। इसके लिए छह सप्ताह का समय दिया गया है।अवमानना याचिकाकर्ता आभा पांडे की ओर से कहा गया कि उन्होंने पूर्व में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि जिन आशा कार्यकर्ताओं ने अशासकीय संस्थाओं से एएनएम का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हें भी सीधे एएनएम के पद पर चयनित किया जाए। यह मांग मंजूर कर हाई कोर्ट ने याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया था कि 60 दिन के भीतर याचिकाकर्ता को एएनएम के पद पर नियुक्त किया जाए। लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। इस वजह से अवमानना याचिका दायर की गई।