निजी निर्माण हो सकेंगे
शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर उन्हीं निजी निर्माण कार्यों की अनुमति होगी, जहां मजदूर स्थानीय कार्यस्थल पर उपलब्ध होंगे, बाहर से मजदूरों को नहीं लाया जाएगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर के नवकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
प्राइवेट-सरकारी कार्यालयों में यह नियम
जिले में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर प्राइवेट ऑफि स व संस्थान 33 प्रतिशत कर्मचारी के साथ खुले रह सकेंगे तथा शेष कर्मचारी अपने घर से ही कार्य कर सकेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर के शासकीय कार्यालयों में अधिकारी उपस्थित रहेंगे। वे अधिकतम 33 प्रतिशत स्टाफ से कार्य कराएंगे। रक्षा, सुरक्षा एजेंसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित सेवाएं, एनआईसी कस्टम, एफ सीआई, एनसीसी, एनवायके तथा नगरीय निकाय संबंधी गतिविधियां बिना रूकावट के चालू रहेगी।