विवाह समारोह में कोरोना फैलाया, अब कोर्ट ने लगाया तगड़ा जुर्माना
जबलपुरPublished: Nov 03, 2020 08:27:01 pm
जवाब पेश नहीं करने पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार पर 10 हजार का जुर्मानापूर्व नगर निगम अपर आयुक्त के परिवार के विवाह समारोह के कारण कोरोना फैलने का मामला
जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर के होटल गुलजार में अयाची परिवार के शादी समारोह की वजह से कोरोना फैलने के मामले पर जवाब पेश न करने के लिए राज्य सरकार पर नाराजगी जताई। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार पर 10 हजार का जुर्माना (कॉस्ट) लगाया। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह राशि सम्बंधित अधिकारी से वसूलने के लिए स्वतंत्र कर दिया। एक दिसम्बर तक राज्य सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह है मामला
जबलपुर निवासी अखिलेश चंद्र त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे ने कोर्ट को अवगत कराया कि राकेश अयाची नगर निगम में अपर आयुक्त के रूप में पदस्थ थे। साथ ही स्वास्थ्य आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी था। उनके पास कोविड-19 पीरियड में विवाह आदि समारोहों में भीड़ नियंत्रित रखने के लिए इनकी अनुमति देने का अधिकार था। इसके बावजूद उन्होंने 30 जून, 2020 को अपने परिवार का विवाह समारोह होटल गुलजार में आयोजित कर बड़ी संख्या में मेहमान आमंत्रित किए। इससे कोरोना संक्रमण फैल गया। उस समय मदन महल थाने में संदीप अयाची टीआई थे। होटल के फुटेज आदि सबूत नष्ट हो गए, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिवक्ता दुबे ने इस मामले के दोषियों पर जनता को जोखिम में डालने के लिए सख्त दाण्डिक कार्रवाई के निर्देश देने का आग्रह किया।
स्मार्ट सिटी ऑफिस में नहीं हुआ कोरोना
सुनवाई के दौरान नगर निगम जबलपुर ने स्मार्ट सिटी ऑफिस में कोरोना संक्रमण की खबर का खंडन किया। ऐसी खबरों को फर्जी निरूपित किया। कहा गया कि समाचार कोविड 19 संक्रमण की चपेट में आने के कारण जबलपुर का स्मार्ट सिटी ऑफिस खाली कराए जाने से संबंधित था। मंगलवार को वीसी के दौरान नगर निगम-स्मार्ट सिटी के वकील ने इस जानकारी को काल्पनिक निरुपित किया।