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कोरोना कर्फ्यू जबलपुर: आपके बहुत काम की है ये लिस्ट, घर बैठे मिलेगा हर सामान, जरूर देखें

locationजबलपुरPublished: Mar 26, 2020 03:49:35 pm

Submitted by:

Lalit kostha

कोरोना कर्फ्यू जबलपुर: घर बैठे मिलेगी किराना और जरूरी उपयोग की सामग्री, गैस सिलेंडर, बाहर न निकलें

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कोरोना कर्फ्यू जबलपुर

जबलपुर। कर्फ्यू के दौरान किराना, दूध, फल, सब्जी और दवाइयों के लोग परेशान नहीं हों, इसके लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने एक्शन प्लान बनाया है। इसके तहत शहर की दो हजार से ज्यादा किराना दुकानों और दवाइयों की होम डिलेवरी के लिए 50 से अधिक मोबाइल नम्बर जारी किए गए हैं। अत्यावश्यक सामग्री की उपलब्धता के लिए दुकानों का खुला रखना भी सुनिश्चित किया गया है। अपर कलेक्टर संदीप जीआर ने बताया कि किराना और दूध की दुकानों के लिए समय की कोई बाध्यता नहीं है। ऑटो पर डिलेवरी वाहन, डिलेवरी बॉय के वाहन पर डिलेवरी बॉय लिखकर चस्पा करना होगा।

नगर निगम और जिला प्रशासन की कवायद
2198 किराना दुकान नेटवर्क में शामिल
50 दवाई दुकानों के मोबाइल नम्बर होम डिलेवरी के लिए जारी

 

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दवाइयों की होगी होम डिलेवरी-
दवाइयों की होम डिलेवरी के लिए मोबाइल नम्बर जारी किए गए हैं। इन नम्बर पर कॉल कर घर बैठे दवाइयां प्राप्त की जा सकती हैं।
जलशोधन संयंत्रों में अलर्ट-
कफ्र्यू के दौरान निर्बाध जलापूर्ति के लिए ललपुर, रमनगरा, भोंगाद्वार और रांझी जलशोधन संयंत्र के कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं। वरिष्ठ अधिकारी व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं।

जारी रहेगी गैस सिलेंडर की आपूर्ति
रसोई गैस सिलेंडर की डिलेवरी पहले की तरह जारी रखने के लिए जिला प्रशासन ने गैस एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बिजली आपूर्ति के लिए टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बिजली गुल होने पर टोल फ्री नम्बर 1912 पर शिकायत की जा सकती है।

 

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कर्फ्यू आदेश के उल्लंघन करने पर एफआईआर
कोरोना को लेकर शहर में लगाए गए कर्फ्यू आदेश के बावजूद बेवजह सडक़ पर घूमते हुए पाए जाने वालों के खिलाफ घमापुर पुलिस ने मंगलवार की देर रात एक एफआईआर दर्ज की है। अब तक पुलिस 11 एफआईआर कोरोना को लेकर दर्ज कर चुकी है। पुलिस के अनुसार मंगलवार की रात शीतलामाई के पास वहीं का राजकुमार उर्फ बाबू चक्रवती बेवजह घूमता हुआ मिला। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 188 का प्रकरण दर्ज किया।

एक-एक मीटर की दूरी पर खंड बनाएं
सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निगमायुक्त आशीष कुमार ने किराना, फल, सब्जी, दूध और अन्य सामग्री बेचने वाले व्यापारियों को दुकान के बाहर एक-एक मीटर की दूरी पर खंड बनाने के निर्देश दिए हैं।

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