जबलपुर। किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान की खरीदी के बाद मात्रा में आई कमी के लिए जबलपुर कलेक्टर न्यायालय ने जिम्मेदार समितियों और परिवहनकर्ताओं से 61 लाख 44 हजार 684 रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर न्यायालय में चल रहे वर्ष 2018-19 और 2019-20 के नौ प्रकरणों में यह आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर न्यायालय ने वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति बरेला से जुड़े प्रकरण में वर्ष 2019-20 में गेहूं खरीदने के बाद आई 106 क्विंटल कमी के लिए समिति एवं परिवहनकर्ता को जिम्मेदार मानते हुए वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति बरेला एवं पंकजम ट्रांसपोर्ट आगा चौक से एक लाख 95 हजार 40 रुपए वसूलने के निर्देश जिला आपूर्ति नियंत्रक को दिए हैं।
इनसे भी वसूली के आदेश
– वृहताकार सेवा सहकारी समिति चरगवां से 105 क्विंटल गेहूं की कमी होने पर आगा चौक स्थित रीतेश रोडवेज से 96 हजार 600 रुपए वसूलने के आदेश दिए गए हैं।
– सेवा सहकारी समिति तलाड़ से 727 क्विंटल धान कम मिलने पर 6 लाख 32 हजार 490 रुपए और आधी राशि पंकजम ट्रांसपोर्ट आगा चौक बल्देवबाग से वसूलने के लिए कहा गया है।
– सेवा सहकारी समिति पोड़ा से गेहूं की मात्रा 273.69 क्विंटल कम मिलने पर 2 लाख 51 हजार 795 रुपए समिति और इतनी ही राशि परिवहनकर्ता से वसूली जाएगी।
– पोंड़ा की ही सेवा सहकारी संस्था द्वारा खरीदी गई धान में से 668 क्विंटल की कमी मिलने पर 5 लाख 81 हजार 160 रुपए सेवा सहकारी संस्था तथा इतनी ही राशि पंकजम ट्रांसपोर्ट से वसूली जाएगी।
– आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बिजौरी से 97.50 क्विंटल गेहंू कम मिलने पर 69 हजार 700 रुपए तथा आधा हिस्सा 69 हजार 700 रुपए रीतेश रोडवेज बल्देवबाग से वसूला जाएगा।
– सेवा सहकारी समिति बरखेड़ा से 99 क्विंटल गेंहू की घटी पर 91 हजार 80 रुपए और 91 हजार 80 रुपए रीतेश रोडवेज से जमा कराने के निर्देश कलेक्टर ने जारी किए हैं।
– सेवा सहकारी समिति घाट सिमरिया के प्रकरण में 503 क्विंटल गेहूं कम मिलने पर 20 लाख रुपए वसूलने आदेश दिए हैं। समिति व परिवहनकर्ता पंकजम ट्रांसपोर्ट दोनों को 10-10 लाख रुपए जमा करना होगा।
– प्राथमिक साख समिति पिंडरई से 503 क्विंटल गेहूं की घटी पर परिवहनकर्ता को दोषी मानते हुए पंकजम ट्रांसपोर्ट आगा चौक जबलपुर को पांच लाख तीन हजार 994 रुपए का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।