scriptफर्जी अंकसूची से हासिल की नौकरी, कोर्ट ने नहीं दी आरोपियों को अग्रिम जमानत | court news | Patrika News

फर्जी अंकसूची से हासिल की नौकरी, कोर्ट ने नहीं दी आरोपियों को अग्रिम जमानत

locationजबलपुरPublished: Jul 20, 2021 08:18:21 pm

Submitted by:

reetesh pyasi

जिला अदालत ने अर्जी की खारिज
 

18_01_2021-court_case.jpg

court

जबलपुर। हाईकोर्ट ने फर्जी अंकसूची से लैब टेक्नीशियन की नियुक्तिपाने के चार आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं दी। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की सिंगल बेंच ने आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

ओमती थाने में दर्ज है रिपोर्ट
अभियोजन के अनुसार सीएमएचओ जबलपुर ने आठ मार्च 2019 को ओमती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अरविंद रजक, साधना मर्सकोले, संदीप बर्मन और कढ़ोरी लाल प्रजापति को लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्तिदी गई थी। उनकी हायर सेकेंडरी की अंकसूची का सत्यापन कराया गया, तो पता चला कि वह फर्जी है। शिकायत के आधार पर ओमती पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी का प्रकरण दर्ज किया।

जमानत का पेश किया आवेदन
आरोपियों की ओर से अग्रिम जमानत का आवेदन पेश किया गया। राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रदीप गुप्ता ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो