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कटंगी नगर पालिका सीईओ वापस करें गलत ली गई रकम, हर्जाना भी चुकाएं

locationजबलपुरPublished: May 27, 2019 01:03:24 am

Submitted by:

sudarshan ahirwa

उपभोक्ता फोरम के आदेश, ऑनलाइन टेंडर प्राइज काटने का मामला

High Court Order

हाई कोर्ट ऑर्डर

जबलपुर. जिला उपभोक्ता फोरम ने ऑनलाइन टेंडर खरीदी का शुल्क गलत तरीके से काटने के लिए कटंगी नगर पालिका को सेवा में कमी का दोषी पाया। फोरम क्रमांक एक के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव व सदस्य सुषमा पटेल की कोर्ट ने नगर पालिका व नगरीय प्रशासन विभाग को आदेश दिए कि वे परिवादी को संयुक्त रूप से या अलग-अलग काटी गई रकम 8 फीसदी ब्याज सहित चुकाएं। परिवादी को केस का खर्च व हर्जाने का दो हजार रुपए भी अदा किया जाए।

यह है मामला
शिवनगर दमोह नाका निवासी राजेश कु मार जैन ने परिवाद दायर कर कहा कि उन्होंने 22 दिसंबर 2016 को कटंगी नगर पालिका द्वारा निकाले गए ऑनलाइन टेंडर भरने के लिए प्रक्रिया की। इसके तहत उन्होंने निर्धारित स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया पूरी कर दी। इसके बाद टेंडर खरीदी का शुल्क भी ऑनलाइन जमा हो गया व उनके एकाउंट से रकम कट गई। इसके बावजूद न तो टेंडर परचेज हुआ, ना ही सबमिट किया जा सका। नगर पालिका से संपर्क कर यह रकम मांगी गई तो लौटाने से मना कर दिया गया।

अधिवक्ता अरुण कुमार जैन, विक्रम जैन ने तर्क दिया कि जिस काम के लिए राशि काटी गई, वह हुआ ही नहीं तो रकम लौटाई जानी चाहिए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनावेदकों को आदेश दिया कि वे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत दोषी ठहराते हुए दो माह के अंदर ऑनलाइन टेंडर के लिए काटे गए 13728 रुपए 8 फीसदी ब्याज व दो हजार रुपए हर्जाने के साथ परिवादी को चुकाएं।

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