जबलपुर

लोकायुक्त की विशेष कोर्ट का अहम फैसला, रिश्वतखोर जिला खेल अधिकारी को चार साल की सजा

लोकायुक्त की विशेष अदालत ने पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

जबलपुरSep 17, 2019 / 08:36 pm

abhishek dixit

Satna Court sentenced to 20-20 years for gang rape accused

जबलपुर. लोकायुक्त की विशेष अदालत ने जबलपुर के पूर्व जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी राजेश मनोध्या को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी पाकर चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। मनोध्या को बीते साल 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।

विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला के अनुसार राइट टाउन निवासी नैंसी जैन शहपुरा में ग्रामीण युवा समन्वयक के पद पर कार्यरत है। उसने 30 अगस्त 2018 को पिपरिया कला शहपुरा विकासखंड में मुख्यमंत्री कप खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया । राज्य सरकार इस खेल प्रतियोगिता के आयोजन के लिए खेल अधिकारी के माध्यम से 36 हजार रुपए देती है। खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी राजेश मनोध्या ने 16 हजार रुपए की पहली किश्त नैंसी जैन को दे दी। प्रतियोगिता का बिल जमा करने के बाद 20 हजार रुपए और देने थे। इसके लिए खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी मनोध्या 10 हजार रुपए की मांग कर रहा था। शिकायत पर लोकायुक्त की टीम ने 17 अक्टूबर 2018 को छापामार कार्रवाई की। रानीताल खेल परिसर में आरोपी मनोध्या को शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने मनोध्या को दोषसिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई।

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.