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सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर बंद होंगी दवा दुकानें, लाइसेंस भी हो सकते हैं निरस्त

locationजबलपुरPublished: Apr 09, 2020 08:08:37 pm

Submitted by:

reetesh pyasi

टोटल लाकडाउन में भी पूरे समय दवा दुकानें खोलने के हैं निर्देश
 

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जबलपुर । दवा दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाना अनिवार्य किया गया है। अब शहर में उन दुकानों को प्रशासन बंद कराएगा जहां पर नियमों का उल्लंघन होता दिखेगा। कलेक्टर भरत यादव ने इस संबंध में बताया कि टोटल लाकडाउन के जिले में सभी दवा दुकानों को पूरे दिन खुले रखने की छूट दी गई है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। अब ऐसी दुकानों को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।
लाइसेंस भी किया जाएगा निरस्त
कलेक्टर ने कहा कि शिकायत मिलने पर मेडिकल स्टोर्स को बंद कराने की कार्यवाही होगी। ऐसी दुकानों को सील करने के साथ ही लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे। इसी प्रकार कलेक्टर यादव ने निर्देश दिए कि जिले के प्रत्येक मेडिकल स्टोर्स संचालक को अब उनकी दुकान से सर्दी, खांसी एवं बुखार की दवा लेने वालों की सूची संबंधित पुलिस थाने को देनी होगी।
सुबह 10 से 5 बजे तक खुलेंगी राशन दुकानें
नगर निगम क्षेत्र की सभी उचित मूल्य दुकानें प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक नियमित रूप से खुलेंगी। इस संबंध में कलेक्टर ने बुधवार को आदेश जारी किए। जांच में दुकान बंद मिली या उसकी शिकायत मिलती है तो संबंधित विक्रेता के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।
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