जिला अदालत में ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया के वरिष्ठ महाप्रबंधक एके अग्रवाल के खिलाफ कारखाना अधिनियम १९४८ के तहत अनियमितता का चालान पेश किया गया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोज शर्मा की अदालत में अग्रवाल की अनुपस्थिति में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने एसजीएम को दस हजार रुपए की जमानत दी है।
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यह है मामला-
ओएफके में ठेके में कार्यरत कर्मियों ने कारखाना निरीक्षक से शिकायत की थी। इसमें कहा गया था कि काम के दौरान बीते दिनों एक श्रमिक को गम्भीर चोटें आई थीं। यह दुर्घटना फैक्ट्री प्रबंधन की अनियमितताओं की वजह से हुई थी। शिकायत पर कारखाना निरीक्षक धर्मेंद्र चौबे ने २९ मई, ३० मई व ६ जून २०१७ को फैक्ट्री का निरीक्षण किया। जांच में पाया था कि श्रमिकों के कार्यस्थल पर ट्रेनिंग, निर्देश आदि की जानकारी प्रदर्शित नहीं थी। उचित रखरखाव के बिना मशीनें बिगड़ी हालत में थीं।
यह है मामला-
ओएफके में ठेके में कार्यरत कर्मियों ने कारखाना निरीक्षक से शिकायत की थी। इसमें कहा गया था कि काम के दौरान बीते दिनों एक श्रमिक को गम्भीर चोटें आई थीं। यह दुर्घटना फैक्ट्री प्रबंधन की अनियमितताओं की वजह से हुई थी। शिकायत पर कारखाना निरीक्षक धर्मेंद्र चौबे ने २९ मई, ३० मई व ६ जून २०१७ को फैक्ट्री का निरीक्षण किया। जांच में पाया था कि श्रमिकों के कार्यस्थल पर ट्रेनिंग, निर्देश आदि की जानकारी प्रदर्शित नहीं थी। उचित रखरखाव के बिना मशीनें बिगड़ी हालत में थीं।
नहीं मिली आवश्यक सुविधाएं
इसके अलावा अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं पाई गईं। इस पर उन्होंने एसजीएम अग्रवाल के खिलाफ कारखाना अधिनियम की धारा ७ ए (२ )( सी) व ७ ए (२ )( डी) के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत में चालान
पेश किया।