मदन महल, जबलपुर निवासी रामेश्वर प्रसाद साहू की ओर से परिवाद दायर कर कहा गया कि 3 फरवरी 2016 को अचानक आग लगने के कारण उसका डम्पर जल गया। इस घटना की जानकारी अविलंब बीमा कंपनी को दी गई।कंपनी ने सर्वेयर नियुक्त कर अग्रिम कार्रवाई की । अधिवक्ता अरुण कुमार जैन, विक्रम जैन ने तर्क दिया कि प्रक्रिया पूरी करने के बाद बीमा कंपनी ने साढ़े 3 लाख रुपए के दावे का निर्णय लिया गया। लेकिन बाद में ड्रायवर का बयान विरोधाभासी होने के आधार पर दावे की राशि का भुगतान न करने का फैसला ले लिया गया। इस तरह नो क्लेम करने का रवैया सेवा में कमी के दायरे में आता है । उन्होंने तर्क दिया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत यह अनुचित व्यापार प्रथा के अंतर्गत है। सहमत होकर कोर्ट ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह हर्जाने व ब्याज सहित दावे की राशि का भुगतान करे।