जबलपुरPublished: Oct 14, 2019 09:18:40 pm
prashant gadgil
हाईकोर्ट ने दिया सख्त निर्देश, राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल का मामला
हाई कोर्ट
जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने चेतावनी के बावजूद छतरपुर कलेक्टर की ओर से जवाब पेश न करने पर सख्ती अपनाई। जस्टिस नंदिता दुबे की सिंगल बेंच ने राजस्व रिकॉर्ड में महिला का नाम दर्ज न किए जाने के मामले पर कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण व जवाब न पेश करने की वजह बताने के निर्देश दिए। 21 अक्टूबर को कलेक्टर को बुलाया गया।
छतरपुर निवासी संगीता स्वर्णकार ने याचिका में कहा कि 18 जनवरी 2017 को ग्राम बकायन के खसरा क्रमांक 578 की 0.975 हेक्टेयर भूमि के विवाद पर सिविल कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्षमें डिक्री दी। इसके बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज नहीं किया गया। गत सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता से पूछा था कि कलेक्टर ने अब तक क्या किया? लेकिन, कलेक्टर की ओर से कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई। इस पर कोर्ट ने कलेक्टर को चेताया था कि 14 अक्टूबर की सुनवाई तक अपना पक्ष अनिवार्य तौर पर नहीं रखने की सूरत में उन्हें कोर्ट के समक्ष हाजिर होकर वजह बतानी पड़ेगी। सोमवार को शासकीय अधिवक्ता मनीष वर्मा ने कोर्ट को बताया कि कलेक्टर को सूचित किया गया, लेकिन सूचना पहुंची या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने आगामी सुनवाई पर कलेक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डॉ. रश्मि पाठक ने पक्षा रखा।