एम-परिवहन एप में रहेंगे दस्तावेज
परिवहन मंत्रालय की ओर से सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे डिजिटल लॉकर या एम परिवहन एप में उपलब्ध दस्तावेजों को ट्रैफिक पुलिस या मोटर वाहन विभाग द्वारा वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने सम्बंधी आदेश जारी करें।
फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी
डिजिटल लॉकर के शुरू होने पर फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। कुछ लोग फर्जी आरसी और वाहन के दस्तावेज बनाकर वाहनों को बेच देते हैं। यदि आरटीओ अधिकारियों और यातायात पुलिस को चेकिंग के दौरान दस्तावेज में गड़बड़ी मिलेगी तो वे चालक से डिजी लॉकर खुलवाकर दस्तावेजों की जांच कर सकेंगे।आरटीओ अधिकारियों के अनुसार जिले में दस लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत हैं। हर वर्ष 80 से 90 हजार वाहनों का पंजीकरण होता है। वाहन मालिक के दस्तावेज और वाहन संबंधित सभी दस्तावेज फाइल में सुरक्षित रहेंगे।
डिजी लॉकर को लेकर अभी हमारे पास कोई लिखित आदेश नहीं आया है। हालांकि, इसे लागू करने की कवायद उच्चस्तर पर जारी है। हमारे तरफ से जिले में सभी यातायात निरीक्षक व कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि
यदि कोई वाहन चैकिंग के दौरान अपने दस्तावेज की मोबाइल में खींची तस्वीर या वॉट्सऐप पर दिखा दे, तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
अमृत मीणा, एएसपी ट्रैफिक