ये निर्देश भी दिए
विद्युत साज-सज्जा में खुले तारों का प्रयोग नहीं किया जाए
रात 10 बजे के बाद डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्रों व आतिशबाजी का उपयोग नहीं होगा
आतिशबाजी से दुर्घटना होने पर सम्बंधित का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
केटरर्स सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे
पर्याप्त डस्टबिन रखें, बचा हुआ भोजन फेंकने के बजाय स्वयंसेवी संस्थाओं को दें
बारातघर संचालक वैवाहिक समारोह से निकलने वाले कचरे से खाद बनाने के लिए कम्पोस्ट पिट बनाएं
बारातघरों में प्रवेश और निर्गम
के अलग-अलग द्वार हो।
बारातघर संचालक बुकिंग के समय ही लोगों को नियम कायदों की पूरी जानकारी दे दें।
बारातघर संचालकों को नियमों व कानून की एक प्रति निगम उपलब्ध कराएगा।
बारातघर संचालक नगर निम में रजिस्टे्रशेन कराए और तहसील कार्यालय से भूमि मद का परिवर्तन कराएं।
बारातघर संचालकों की सुविधा के लिए अलग से शिविर लगाए।