हाईप्रोफाइल घर की बहू की गंदी हरकत हो गई कैमरे में कैद, शर्मसार हो उठे परिजन
बड़े धनी परिवार की बहू

जबलपुर। शहर के एक बड़े धनी परिवार की बहू ने बहुत गन्दी हरकत की. उसकी आपत्तिजनक हरकतों के कारण घरवाले शर्मसार हो उठे हैं। उसकी इस आपत्तिजनक हरकत के कारण परिचितों, मित्रों, समाज में परिवार की बदनामी हो रही है. बहू ने न केवल गलत काम किया बल्कि उसकी यह हरकत कैमरे में भी कैद हो गई। अब इसे बड़ा सुबूत मानते हुए कोर्ट भी बहू के प्रति सख्त रवैया अपना रहा है।
महिला की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज
अदालत ने आवेदिका बहू की जमानत देने की मांग को ठुकराते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शाही की अदालत ने चोरी के आरोप में घिरी महिला की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। महिला पर अपने ही पति के घर पर चोरी करने का आरोप है। आवेदिका की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान काफी तर्क-वितर्क हुए पर अंतत: कोर्ट ने यह अर्जी खारिज कर दी।
पति से चल रहा है विवाद
बहस के दौरान कोर्ट को बताया गया कि महिला ने बाकायदा घर में लगा ताला काटा और इसके बाद वह भीतर घुसी। इस तरह उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। महिला ने घर के अंदर रखे सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। कोर्ट में बताया गया कि महिला का अपने पति से विवाद चल रहा है इसी वजह से उसने यह वारदात को अंजाम दिया।
सीसीटीवी में हुई कैद
सुनवाई के दौरान आपत्तिकर्ता की ओर से उनके अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध किया। उनका कहना था कि महिला के खिलाफ उनके पास बड़ा सबूत है। दरअसल जब महिला घर का ताला काटकर अंदर घुसी और घर के अंदर रखे जेवर और नकदी उठाए तो वह कैमरे में कैद हो गई थी। जब वह चोरी की घटना को अंजाम दे रही थी, तब घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी हर हरकत कैद हो थी।
हो गई फरार
इसी आधार पर पुलिस ने भी महिला के विरुद्ध प्रकरण कायम किया जिसके कारण वह गिरफ्तारी से बच रही है और फरार हो गई है। आपत्तिकर्ता के अधिवक्ता ने साफतौर पर कहा कि आरोपी महिला की अग्रिम जमानत की मांग बेमानी है।
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