जबलपुरPublished: Oct 22, 2023 07:39:35 pm
shyam bihari
मप्र हाईकोर्ट का निर्देश
जबलपुर। चंडालभाटा ट्रांसपोर्ट नगर में प्लाॅट आवंटन मामले में हाईकोर्ट ने सम्भागायुक्त को जांच के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश शील नागू व न्यायाधीश हृदेश की युगल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। युगलपीठ ने कहा कि सम्भागायुक्त अपनी रिपोर्ट निगमायुक्त को सौपेंगे। निगमायुक्त प्लॉट पर कब्जेधारियों और अतिक्रमणकारियों को हटाने के बाद सम्भागायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक हकदार को प्लॉट का आवंटन करें। कोर्ट ने इसके लिए चार माह का समय दिया है।