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डीएलएड कोर्स करने के बाद भी नहीं बन सकेंगे सरकारी शिक्षक

locationजबलपुरPublished: Oct 31, 2019 01:11:26 am

Submitted by:

praveen chaturvedi

सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) से डीएलएड कोर्स करने वाले आवेदन नहीं कर सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने स्पष्ट किया है कि 18 माह का डीएलएड कोर्स शिक्षकों की नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता में शामिल नहीं है।

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जबलपुर. सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) से डीएलएड कोर्स करने वाले आवेदन नहीं कर सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने स्पष्ट किया है कि 18 माह का डीएलएड कोर्स शिक्षकों की नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता में शामिल नहीं है। एनसीटीई के इस निर्णय से एनआईओएस के माध्यम से कोर्स करने वालों में हडक़म्प की स्थिति है। जिले में ही करीब चार हजार को डीएलएड का कोर्स कराया गया था। सरकार ने निजी विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयीन संस्थान दिल्ली से डीएलएड पाठयक्रम कराया था। निजी स्कूलों के शिक्षकों ने सरकारी शिक्षक बनने की चाह में कोर्स में दिलचस्पी दिखाई। शिक्षक संवर्ग की परीक्षा में भी उन्हें शामिल किया गया। अब सरकारी नियुक्ति में अड़चन हो सकती है।

तीन लाख ने किया कोर्स
जानकारी के अनुसार प्रदेश में तीन लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों ने एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड कोर्स किया था। जिले में एनआईओएस की ओर से चार सम्पर्क कक्षाएं लगाई जानी थी, लेकिन प्रदेश में तीन सम्पर्क कक्षाएं ही लगीं। पहली सम्पर्क कक्षा 15 दिन, दूसरी 12 दिन और तीसरी सम्पर्क कक्षा 10 दिन की लगाई गई थी।

आरटीई के तहत कोर्स जरूरी
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों में पढ़ाने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रोफेशनल डिग्री लेना अनिवार्य है। प्रोफेशनल डिग्री न होने की स्थिति में इन्हें स्कूल से हटाने का फरमान जारी किया गया था। इसलिए एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड कोर्स कराया गया।

नसीटीई की ओर से आपत्ति दर्ज की गई है। इस सम्बंध में उच्च विभागीय स्तर पर पक्ष रखा जा रहा है। विभाग ने ही यह कोर्स कराया था।
वीएस रविंद्रन, डिप्टी डायरेक्टर एनआईओएस

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