जबलपुरPublished: Jul 10, 2019 01:03:44 am
prashant gadgil
जिला उपभोक्ता फोरम ने पांच हजार रुपए केस का खर्च भी देने को कहा
mp high court
जबलपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही करने पर सम्बंधित डॉक्टर व बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी करार दिया। दोनों को संयुक्त रूप से या अलग-अलग दो लाख रुपए हर्जाना देने को कहा गया। उपभोक्ता फोरम क्रमांक -2 के अध्यक्ष केके त्रिपाठी, सदस्य योमेश अग्रवाल व अर्चना शुक्ला की कोर्ट ने आदेश दिया कि पीडि़त को मुकदमे के खर्च के लिए पांच हजार अलग से दिए जाएं।
यह है मामला
महानद्दा जबलपुर निवासी तेजीलाल यादव ने परिवाद दायर कर कहा कि 16 दिसम्बर 2011 को आवेदक डॉ. नवजोत अहलूवालिया के नेपियर टाउन, जबलपुर स्थित हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। 17 दिसम्बर 2011 को उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। लेकिन, ठीक होने के बजाय उसे एक आंख से दिखाई देना तकरीबन बंद हो गया।
चेन्नई में पता चला
इलाज के लिए उसे चेन्नई जाना पड़ा। वहां फिर से ऑपरेशन हुआ। वहां डॉक्टरों ने बताया कि पहले हुए गलत ऑपरेशन के चलते उसकी दायीं आंख पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती। अधिवक्ता आशीष मिश्रा ने तर्क दिया कि डॉक्टर अहलूवालिया की गलती की वजह से आंख खराब हुई है। बीमा कंपनी भी बीमा की राशि देने से इनकार कर रही है। इसलिए डॉ अहलूवालिया व बीमा कंपनी से भी हर्जाना दलाई जाए।