scriptडॉ एचएस रे की लापरवाही से गई आंख की रोशनी, जीवन में छाया अंधियारा | Dr. HS Ray negligence patient lost his eyesight | Patrika News

डॉ एचएस रे की लापरवाही से गई आंख की रोशनी, जीवन में छाया अंधियारा

locationजबलपुरPublished: Nov 24, 2021 07:50:48 am

Submitted by:

Lalit kostha

डॉ एचएस रे की लापरवाही से गई आंख की रोशनी, जीवन में छाया अंधियारा
 

Eyes

Eyes

जबलपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने निजी अस्पताल द्वारा मरीज की आंख के इलाज में की गई लापरवाही के चलते उसकी आंख की रोशनी चले जाने के मामले पर गम्भीरता दर्शाई। आयोग के अध्यक्ष केके त्रिपाठी व सदस्य योमेश अग्रवाल की कोर्ट ने प्रेमनगर स्थित दृष्टि नेत्र चिकित्सालय के डॉ एचएस रे को इस लापरवाही के लिए सेवा में कमी का दोषी करार दिया। कोर्ट ने आदेश दिए कि अनावेदक पीडि़त मरीज को बतौर हर्जाना एक लाख रु, चुकाए गए बिल की राशि 2 लाख 25 हजार रु व केस खर्च के 5 हजार रु दो माह के अंदर अदा करे। ऐसा न करने पर 7 फीसदी ब्याज देना होगा।

जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश
इलाज में लापरवाही से गई आंख की रोशनी अस्पताल चुकाए एक लाख रुपए हर्जाना

अधारताल निवासी लता गिरि की ओर से जिला उपभोक्ता आयोग में यह प्रकरण दायर किया गया। अधिवक्ता अरुण जैन, विक्रम जैन के अनुसार आवेदक ने मदनमहल स्थित दृष्टि नेत्र चिकित्सालय के डॉ एचएस रे से पांच साल तक लगातार आंख का इलाज कराया। लेकिन उसकी आंख की हालत बिगड़ती चली गई। चिकित्सालय में उसकी आंख का ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन स्थिति और खराब हो गई। इसे सेवा में गम्भीर त्रुटि बताते हुए हर्जाना दिलाने का आग्रह किया गया। कोर्ट ने दृष्टि नेत्र चिकित्सालय के संचालक डॉ एचएस रे को इस कृत्य के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत अनुचित व्यापार प्रथा व सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए हर्जाना, बिल वापसी व केस खर्च देने का आदेश दे दिया।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो