जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश
इलाज में लापरवाही से गई आंख की रोशनी अस्पताल चुकाए एक लाख रुपए हर्जाना
अधारताल निवासी लता गिरि की ओर से जिला उपभोक्ता आयोग में यह प्रकरण दायर किया गया। अधिवक्ता अरुण जैन, विक्रम जैन के अनुसार आवेदक ने मदनमहल स्थित दृष्टि नेत्र चिकित्सालय के डॉ एचएस रे से पांच साल तक लगातार आंख का इलाज कराया। लेकिन उसकी आंख की हालत बिगड़ती चली गई। चिकित्सालय में उसकी आंख का ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन स्थिति और खराब हो गई। इसे सेवा में गम्भीर त्रुटि बताते हुए हर्जाना दिलाने का आग्रह किया गया। कोर्ट ने दृष्टि नेत्र चिकित्सालय के संचालक डॉ एचएस रे को इस कृत्य के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत अनुचित व्यापार प्रथा व सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए हर्जाना, बिल वापसी व केस खर्च देने का आदेश दे दिया।