जबलपुर

निर्वाचन आयोग ने पार्षदों की चुनाव खर्च सीमा तय की

राज्य सरकार को राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजा

जबलपुरJul 10, 2019 / 01:54 am

mukesh gour

इलाहाबाद हाईकोर्ट

जबलपुर. राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों में पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए चुनाव के खर्च की सीमा तय कर दी है। नगर निगम के लिए यह सीमा 3.75 लाख रुपए से 8.75 लाख रुपए तक होगी। आयोग ने यह प्रस्ताव तैयार कर शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के लिए सरकार को लिखा है। मप्र हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर गत 15 अप्रैल को आयोग को इस बारे में निर्देश दिए थे।
धन का होता है अपव्यय
इस सम्बंध में 15 अप्रैल को हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को विधि अनुसार विचार कर कार्रवाई करने को कहा था। कार्रवाई न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। इस पर हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। छह जुलाई को निर्वाचन आयोग की ओर से पत्र भेज कर पार्षदों के लिए चुनाव खर्च तय करने की सूचना दी गई। याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे बताया कि आयोग ने कहा कि नगरीय निकायों के चुनावों में धन का अपव्यय होता है। इस पर नियंत्रण रखने के लिए पार्षद पद के लिए भी निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा अनिर्वाय होना चाहिए।
यह तय की गई सीमा
नगर पालिक निगम
10 लाख से अधिक आबादी पर-8.75 लाख रुपए
10 लाख से कम आबादी पर-3.75 लाख रुपए

नगर पालिका
एक लाख से अधिक आबादी पर-2.5 लाख रुपए
50 हजार से एक लाख तक आबादी पर-1.5 लाख रुपए
नगर परिषद
75 हजार रुपए
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.