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कार्यकर्ता अपने घरों में लगा सकेंगे पार्टी का झंडा, आयोग ने जारी किए निर्देश

locationजबलपुरPublished: Mar 17, 2019 04:31:48 pm

Submitted by:

abhishek dixit

निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टियों के कार्यकर्ता या समर्थक अपने घरों में स्वेच्छा से ऐसा कर सक ते हैं।

लोकसभा चुनाव 2019

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जबलपुर. राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अब अपने घरों में भी पार्टी का झंडा, बैनर या कट-आउट लगा सकेंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टियों के कार्यकर्ता या समर्थक अपने घरों में स्वेच्छा से ऐसा कर सकते हैं। लेकिन, उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह सब स्थानीय कानून के दायरे में रहकर किया जाए।

आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि राजनीतिक दल का कार्यकर्ता या समर्थक झंडे, बैनर या कट-आउट के माध्यम से किसी प्रत्याशी विशेष या पार्टी के पक्ष में वोट मांगता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 171(एच) के तहत अपराध माना जाएगा। इसके लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। आयोग के अनुसार राजनीतिक दल या उम्मीदवार के कार्यकर्ता या समर्थकों के अपने घरों में झंडे-बैनर लगाने से या प्रदर्शन करने से अगर किसी व्यक्तिया जनसामान्य को असुविधा होती है, तो भी इसे अपराध माना जाएगा।

आयोग के निर्देश के अनुसार कार्यकर्ता या समर्थक अपने-अपने घर पर एक राजनीतिक दल के केवल तीन झंडे ही लगा सकेगा। कोई व्यक्तिएक से ज्यादा पार्टी या उम्मीदवार का झंडा अपने घर पर लगाना चाहता है, तो वह प्रत्येक पार्टी या उम्मीदवार का एक-एक झंडा ही लगाना होगा।

आयोग ने पार्टी कार्यकर्ता के लिए दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों पर झंडे और स्टीकर का इस्तेमाल करने के बारे में भी निर्देश दिए हैं। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता खुद के दोपहिया वाहन पर आधा फीट झंडा, एक या दो छोटे आकार के स्टीकर लगा सकते हैं। दोपहिया वाहनों पर बैनर लगाने पर रोक है। तीनपहिया व चारपहिया वाहन व इ-रिक्शा पर भी आधा फीट झंडा लगाने की ही अनुमति दी है। रोड-शो में केवल एक प्रचार वाहन पर वो भी रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति से एक फि ट बाय आधा फि ट के झंडे इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। सभा या जुलूस में टोपी, मास्क या स्कार्फ जैसी चीजों के इस्तेमाल की इजाजत उम्मीदवार या दल को दी जा सकती है।

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