आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि राजनीतिक दल का कार्यकर्ता या समर्थक झंडे, बैनर या कट-आउट के माध्यम से किसी प्रत्याशी विशेष या पार्टी के पक्ष में वोट मांगता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 171(एच) के तहत अपराध माना जाएगा। इसके लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। आयोग के अनुसार राजनीतिक दल या उम्मीदवार के कार्यकर्ता या समर्थकों के अपने घरों में झंडे-बैनर लगाने से या प्रदर्शन करने से अगर किसी व्यक्तिया जनसामान्य को असुविधा होती है, तो भी इसे अपराध माना जाएगा।
आयोग के निर्देश के अनुसार कार्यकर्ता या समर्थक अपने-अपने घर पर एक राजनीतिक दल के केवल तीन झंडे ही लगा सकेगा। कोई व्यक्तिएक से ज्यादा पार्टी या उम्मीदवार का झंडा अपने घर पर लगाना चाहता है, तो वह प्रत्येक पार्टी या उम्मीदवार का एक-एक झंडा ही लगाना होगा।
आयोग ने पार्टी कार्यकर्ता के लिए दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों पर झंडे और स्टीकर का इस्तेमाल करने के बारे में भी निर्देश दिए हैं। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता खुद के दोपहिया वाहन पर आधा फीट झंडा, एक या दो छोटे आकार के स्टीकर लगा सकते हैं। दोपहिया वाहनों पर बैनर लगाने पर रोक है। तीनपहिया व चारपहिया वाहन व इ-रिक्शा पर भी आधा फीट झंडा लगाने की ही अनुमति दी है। रोड-शो में केवल एक प्रचार वाहन पर वो भी रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति से एक फि ट बाय आधा फि ट के झंडे इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। सभा या जुलूस में टोपी, मास्क या स्कार्फ जैसी चीजों के इस्तेमाल की इजाजत उम्मीदवार या दल को दी जा सकती है।