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मध्यप्रदेश जनविकास पार्टी की ओर यह जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह व अन्य अधिवक्ताओं ने कहा कि जनहित याचिकाकर्ता पार्टी 2017 में पंजीकृत हुई। विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव चिन्ह आवंटन के लिए आवेदन लगाया गया था। इस पर पार्टी में आंतरिक कलह का मनमाना कारण दर्शाते हुए चुनाव चिन्ह देने से इनकार कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के नियम 10 (ख) की संवैधानिक वैधता कठघरे में रखे जाने योग्य है। पांच फीसदी सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने की भी बाध्यता को भी अनुचित बताया। याचिका में प्रदेश में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की गई है।