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आधा घंटा कार पार्किंग के वसूल लिए एक सौ बीस रूपए, मॉल संचालक को देना होगा हर्जाना

locationजबलपुरPublished: Jan 14, 2020 11:39:10 am

Submitted by:

Rahul Mishra

उपभोक्ता फोरम ने दिया अधिक लिए रुपए लौटाने का आदेश
 
 
 
 
 
जिला उपभोक्ता फोरम ने आधा घंटा कार पार्क करने के लिए एक सौ बीस रूपए वसूल करने पर बिग बाजार, साउथ एवेन्यू मॉल के मैनेजर, संचालक व ठेकेदार को अवैध व्यापार प्रथा व सेवा में कमी का दोषी करार दिया। फोरम के चेयरमैन केके त्रिपाठी , सदस्य योमेश अग्रवाल व अर्चना शुक्ला की बेंच ने आदेश दिए कि पार्किंग शुल्क के रूप में अधिक वसूले गए सौ रुपए लौटाए जाएं। पीडि़त उपभोक्ता को सात हजार रुपए हर्जाना भी दिया जाए।

Consumer Forum Decision

Consumer Forum Decision

जबलपुर.

जिला उपभोक्ता फोरम ने आधा घंटा कार पार्क करने के लिए एक सौ बीस रूपए वसूल करने पर बिग बाजार, साउथ एवेन्यू मॉल के मैनेजर, संचालक व ठेकेदार को अवैध व्यापार प्रथा व सेवा में कमी का दोषी करार दिया। फोरम के चेयरमैन केके त्रिपाठी , सदस्य योमेश अग्रवाल व अर्चना शुक्ला की बेंच ने आदेश दिए कि पार्किंग शुल्क के रूप में अधिक वसूले गए सौ रुपए लौटाए जाएं। पीडि़त उपभोक्ता को सात हजार रुपए हर्जाना भी दिया जाए।

 

विरोध पर झगड़ा करने को आमादा

लालमाटी चुगीचौकी, द्वारका नगर, जबलपुर निवासी नवल कुमार गुप्ता ने फोरम में परिवाद दायर कर कहा कि 4 अगस्त 2018 को वह बिग बाजार साउथ एवेन्यू मॉल शॉपिंग करने आया था। उसने दो चॉकलेट व दो ड्राइंग कलर खरीदे। बाहर आकर मॉल की पार्र्किंग से कार उठाने लगा, तो शुल्क के रूप में 120 रुपए की मांगे गए। शुल्क अधिक होने के कारण विरोध उसने विरोध किया। इस पर मौके पर मौजूद कर्मचारी झगड़ा करने पर आमादा हो गए तो उसने शुल्क दे दिया।

 

कलेक्टर ने तय किए हैं बीस रूपए

 

इसके बाद उसने मॉल के मैनेजर से संपर्क किया, लीगल नोटिस दिया। लेकिन कोई जवाब न मिलने पर परिवाद दायर किया गया। परिवादी की ओर से तर्क दिया गया कि कलेक्टर ने 4 घंटे तक की पार्किंग के लिए 20 रुपए रेट तय किया है। इस हिसाब से अधिक राशि वसूलना अनुचित है। कायदे से उसे 100 रुपए वापस लौटाए जाने चाहिए। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति दिलाई जानी चाहिए। अंतिम सुनवाई के बाद फोरम ने अनावेदकों को अनुचित व्यापार प्रथा व सेवा में कमी का दोषसिद्ध पाकर हर्जाने सहित अधिक वसूली रकम दो माह के अंदर वापस करने का आदेश दे दिया।

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