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मकान खरीदकर उठा सकते हैं छूट का फायदा, निर्माण लागत में 30 जून तक छूट, रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी राहत

locationजबलपुरPublished: Jun 01, 2020 07:44:31 pm

Submitted by:

abhishek dixit

मकान खरीदकर उठा सकते हैं छूट का फायदा, निर्माण लागत में 30 जून तक छूट, रजिस्टे्रशन शुल्क में भी राहत

This time there will be no increase in rates of houses, plots and land

This time there will be no increase in rates of houses, plots and land

जबलपुर. अभी घर खरीदना लोगों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। 30 जून तक वर्तमान कलेक्टर गाइडलाइन और निर्माण लागत की दर लागू रहेंगी। इस दौरान फ्लैट या मकान खरीदने पर स्टांप ड्यूटी कम देनी पडेग़ी। एक जुलाई से निर्माण लागत में 33 फीसदी का इजाफा होना है। वाणिज्यिक कर विभाग ने कोरोना संकट में आर्थिक हालात को देखते हुए इसमें छूट दी है। कुछ लोग इसका फायदा उठा भी रहे हैं, यही कारण है कि रजिस्ट्री की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। मौजूदा समय में प्लॉट या मकान की रजिस्ट्री करवाने पर लोगों को करीब 10 फीसदी स्टाम्प डयूटी और 2.5 प्रतिशत रजिस्टे्रशन शुल्क देना पड़ता है। रजिस्टे्रशन शुल्क वैसे तो 3 फीसदी है लेकिन अभी इसे ढाई फीसदी कर दिया गया है। इसलिए रजिस्ट्री करवाना थोड़ा सस्ता पड़ रहा है। निर्माण लागत भी वर्ष 2019-20 की लागू होने से मकान निर्माता नई दरों से निर्माण लागत नहीं लेगा।

पिछले साल घटी थी दर
जिले के हर इलाके में कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार निर्माण लागत की दर भी अलग-अलग है। पहले आरसीसी की निर्माण लागत 10 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर थी तो उसे पिछले साल घटाकर 8 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर कर दिया गया था। यानि उसमें लगभग 20 फीसदी की कटौती हो गई थी। शासन जुलाई 2020 से इसमें बढ़ोत्तरी करेगा। यह दस 10 से 12 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर हो सकती है। इससे मकान की लागत बढ़ जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी भी अधिक चुकानी पड़ेगी।

मकान की रजिस्ट्री में आई तेजी
अभी मकान और प्लॉट दोनों की रजिस्ट्री तेज हो गई हैं। रोजाना यह संख्या 100 के करीब पहुंच रही है। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद 550 से ज्यादा रजिस्ट्री जिले में हो गई हैं। रजिस्ट्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार इसमें ज्यादा रजिस्ट्री बने बनाए मकानों की हो रही है।

शासन ने रजिस्ट्री के नियमों में राहत दी हुई है। रजिस्टे्रशन फीस 3 की जगह ढाई प्रतिशत ली जा रही है। 30 जून तक पुरानी गाइडलाइन और निर्माण लागत की दर लागू है। इसका फायदा लोगों को हो रहा है। रजिस्ट्री की संख्या भी बढ़ी है।
निधि जैन, जिला पंजीयक

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