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मिलावटी खोवा से बनते हैं कटंगी वाले झुर्रे के रसगुल्ले, पकड़े गए, लगा जुर्माना

locationजबलपुरPublished: Apr 26, 2022 01:24:08 pm

Submitted by:

Lalit kostha

मिलावटी खोवा से बनते हैं कटंगी वाले झुर्रे के रसगुल्ले, पकड़े गए, लगा जुर्माना

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जबलपुर। मिलावटी एवं अमानक खाद्य सामग्री के विक्रय के अलग-अलग प्रकरणों में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णय अधिकारी विमलेश ङ्क्षसह ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश पारित कर 10 व्यापारियों पर 2 लाख 35 हजार रुपए जुर्माना लगाया। व्यापारियों को 30 दिन के भीतर जुर्माने की राशि शासन के खाते में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

अपर कलेक्टर कोर्ट का निर्णय
मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने पर 10 व्यापारियों पर 2.35 लाख जुर्माना

मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थ विक्रय करने के इन मामलों में मेन मार्केट बरगी नगर निवासी आशुचंद जैन पर मिथ्याछाप धनिया पावडर का व्रिक्रय करने पर दस हजार रुपए, भोला डेयरी पनागर के संचालक अभिषेक यादव पर मिलावटी दूध बेचने पर 20 हजार, मां रेवा कृपा शुगर मिल पोडी फाटक भिटौनी शहपुरा के सीजीएम किशनचंद पर मिथ्याछाप शक्कर का विक्रय करने पर 40 हजार रुपए, झंडा बाजार सिहोरा के भगवती चरण बडेरिया पर मिलावटी ब्लेण्डेड ऑयल व कुङ्क्षकग ऑयल का विक्रय करने पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।

मिलावटी खोवा बेचा
झुर्रे का रसगुल्ला कटंगी के प्रदीप जैन पर मिलावटी खोवा इस्तेमाल करने पर 20 हजार, वार्ड क्रमांक-6 हाईस्कूल के सामने शहपुरा के अखिलेश जैन पर मिथ्या छाप लड्डू बेचने पर 25 हजार, सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड इंद्राना के शिवनारायण आसाटी पर मिथ्या छाप चायपत्ती बेचने पर 15 हजार, सरावगी मोहल्ला सिहोरा के महेन्द्र ङ्क्षसह पर मिलावटी खोवा बेचने पर 20 हजार, वार्ड क्रमांक-4 सिहोरा के सचिन जानवानी पर खुला सोयाबीन बेचने पर 40 हजार तथा कौशल्या माई होम्स तिलवारा रोड़ के गिरीश गजभिये पर मिथ्याछाप बेसन का विक्रय करने पर 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।

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