जबलपुरPublished: Dec 06, 2019 10:57:37 pm
prashant gadgil
जिला अदालत का आदेश
हाईकोर्ट
जबलपुर . जिला अदालत ने तिलहरी जबलपुर निवासी बिल्डर्स नैन्सी स्वामी व अनूप मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आशीष ताम्रकार की कोर्ट ने कैंट थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज कर उसकी प्रति अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामला झांसा देकर रकम हड़पने का है। नेपियर टाउन, जबलपुर निवासी महमूद अली ने परिवाद दायर कर कहा कि नैन्सी स्वामी व अनूप मिश्रा होमवक्र्स प्रॉपर्टीज, समृद्धि होम्स पार्टनरशिप फर्म के हिस्सेदार हैं। दोनों ने योजना के तहत परिवादी से भूमि के विक्रय पर इंवेस्टमेंट रिटर्न एग्रीमेंट किया। इसके तहत उससे तीन लाख रुपए जमा करवा कर एक निश्चित अवधि के बाद 6 लाख 55 हजार रुपए देने का अनुबंध किया। अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने तर्क दिया कि अवधि पूरा होने के बाद इसमें से महज 55 हजार रुपए वापस किए गए। शेष राशि ६ लाख रुपए को नौ माह बाद 8 लाख 40 हजार रुपए इंवेस्टमेंट रिटर्न के रूप में लौटाने का वादा किया गया। लेकिन इस बार भी धोखा दिया गया। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनावेदकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।