यह है मामला : सितंबर 2018 में अरविंद चौबे नरसिंहपुर के करेली थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। इस दौरान करेली थाना क्षेत्र के इमझिरी गांव निवासी अनुराग राजपूत को 09 सितंबर को करेली थाना पुलिस ने चोरी के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। अनुराग के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। उसी रात उसने थाने में सल्फास खा लिया। उसकी मौत हो गई। अनुराग की मां दयावती राजपूत ने न्यायालय में परिवाद दायर किया।
हत्या का आरोप : एफआइआर में उल्लेख है कि अनुराग की मां दयावती ने न्यायालय में परिवाद दायर कर आरोप लगाया कि टीआई अरविंद चौबे, एसआई जगदीश यादव, एएसआई बसंत शर्मा, आरक्षक बिरजू और राजकुमार ने हत्या की नीयत से षडय़ंत्रपूर्वक नौ सितंबर 2018 की रात अनुराग को घर से उठाया और 11 सितंबर तक बिना वजह के हवालात में रखा। दयावती ने आरोप लगाया था कि टीआई चौबे समेत अन्य ने अनुराग को छोडऩे के लिए 20 हजार रुपए की मांग की। मांग पूरी नहीं हुई, तो अनुराग को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडि़त किया गया।
अनुसंधान रिपोर्ट भी तलब : जेएमएफसी नरसिंहपुर अजय चौहान ने 28 सितंबर 2021 को मामले में आदेश जारी किए। आदेश में करेली थाना प्रभारी को तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद चौबे, एसआई जगदीश यादव, एएसआई बसंत शर्मा, आरक्षक बिरजू और राजकुमार के खिलाफ भादंवि की धारा 306, 342 व 211 के तहत प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए।
न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन करेली थाना प्रभारी अरविंद चौबे समेत पांच के खिलाफ बंधक बनाने, आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
– अखिलेश मिश्रा, थाना प्रभारी, करेली