जबलपुर सम्भायुक्तने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने पीडि़त व्यक्ति के घर से तीन किमी का पूरा क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र की दवा, किराना, सब्जी दुकानें ही खुलेंगी। इस क्षेत्र के लोगों को न तो बाहर जाने दिया जाएगा और न किसी का अंदर प्रवेश मिलेगा। यहां ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। इस पूरे क्षेत्र को प्लास्टिक की झंडी लगाकर सीमा का निर्धारण किया जाएगा।
पुलिस पिकेट पर दो आरक्षक रहेंगे
-शहर में बने सभी पुलिस पिकेट पर एक समय में दो ही जवान तैनात रहेंगे। शेष को भ्रमण करना होगा। संकरी गलियों में भी लोगों को चेतावनी देंगे।
-भोजन सामग्री नगर निगम के माध्यम से वितरित होगा तो राशि भारतीय रेडक्रास सोसायटी को प्रदान करना होगा।
-बाहर से आने वाले श्रमिकों को सिर्फ भोजन पैकेट वितरित कराएं। इसकी सूची सभी थानों व व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा।
-भीडभाड वाले इलाकों, स्लम एरिया आदि की निगरानी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से भी कराई जाए।