scriptMP Highcourt : प्रयागराज के पूर्व महापौर की पोती और उसके पति को दो सुरक्षा | Former Mayor's granddaughter and her husband givs security | Patrika News

MP Highcourt : प्रयागराज के पूर्व महापौर की पोती और उसके पति को दो सुरक्षा

locationजबलपुरPublished: Jul 23, 2019 08:10:24 pm

Submitted by:

prashant gadgil

मप्र हाईकोर्ट का निर्देश, प्रेम विवाह का मामला

rajasthan high court news

Three years in jail

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने प्रयागराज (इलाहाबाद) के भाजपा नेता व पूर्व महापौर मुरारीलाल की पोती दीक्षा व उसके पति रितुराज को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने दीक्षा व रितुराज की याचिका पर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को यह निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि मप्र पुलिस के सहयोग के बिना उप्र पुलिस रितुराज व उसके परिजनों से पूछताछ नहीं कर सकेगी। दीक्षा ने भोपाल निवासी रितुराज से प्रेम विवाह किया है।
यह है मामला
भोपाल निवासी बीके राजपूत, उनके पुत्र रितुराज सिंह राजपूत व प्रयागराज निवासी पूर्व महापौर मुरारीलाल अग्रवाल के पुत्र पवन अग्रवाल की पुत्री दीक्षा की ओर से यह याचिका दायर की गई। कहा गया कि दीक्षा व रितुराज के बीच प्रेम संबंध थे। इसके चलते दीक्षा प्लेन के जरिए प्रयागराज से भोपाल पहुंची। 5 जुलाई को दोनों ने प्रेमविवाह कर लिया। 6 जुलाई को विवाह का विधिवत पंजीयन करा लिया। इसके बावजूद 7 जुलाई को दीक्षा के दादा मुरारीलाल, पिता पवन अपने 10-15 रिश्तेदारों सहित कोलार थाना पुलिस को लेकर रितुराज के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने रितुराज की मां व पिता से गालीगलौज की। घर में तोडफ़ोड़ की गई। इसकी शिकायत डीजीपी को की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह व आलोक बागरेचा ने कोर्ट को बताया कि अनावेदक राजनीतिक रसूख वाले लोग हैं। उनसे याचिकाकर्ताओं को जान का खतरा है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मप्र के डीजीपी को निर्देश दिए कि वे याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर उन्हें अविलंब सुरक्षा उपलब्ध कराएं।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो