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जबलपुर

टीआइ का नाम लेकर चार पुलिस वाले भी पहुंचे थे मकान खाली कराने

पत्रकार और उसके गुर्गों द्वारा लार्डगंज राइट टाउन स्थित मकान की बाउंड्रीवॉल तोडऩे का मामला

जबलपुरJun 03, 2019 / 12:30 pm

santosh singh

 मकान की बाउंड्रीवॉल तोडऩे का मामला

मकान की बाउंड्रीवॉल तोडऩे का मामला

जबलपुर. लार्डगंज थानांतर्गत राइट टाउन स्थित चौबे भवन की बाउंड्रीवॉल तोडऩे और परिवार को जान से मारने की धमकी देने के हाइप्रोफाइल प्रकरण में पुलिस के दामन पर भी छींटे पड़ते दिख रहे हैं। पीडि़त परिवार ने लार्डगंज थाने में दर्ज करायी गयी शिकायत में बताया है कि घटना के कई घंटे बाद डायल-100 से लार्डगंज के चार पुलिस वाले भी पहुंचे थे। चारों पुलिस वालों ने पीडि़त परिवार को धमका कर थाने ले जाने का दबाव बना रहे थे। उन पर आरोप लगा रहे थे कि उनके द्वारा 15 रिक्शा वालों के साथ मारपीट की है।
पुलिस वालों के साथ भी पहुंचे थे आरोपी
कल्पना चौबे ने एफआइआर में शिकायत दर्ज करायी है कि 27 मई की सुबह चार बजे के लगभग चारों ने लात मारकर दरवाजा खुलवाया था। उनके साथ 25-30 की संख्या में आरोपी भी घर में घुस आए थे। विरोध करते हुए कहा कि उनके परिवार में कोई भी पुरुष सदस्य नहीं हैं। उनके 69 वर्षीय पति बीमारी से ग्रसित हैं। पैर में रॉड पड़ी है। वह चल फिर नहीं पाते हैं। छोटी बेटी पूर्णत: विकलांग है। 72 वर्षीय ननद भी विकलांग हैं।
कलेक्टर की फटकार के बाद भागे पुलिस कर्मी
वह और बड़ी बेटी शिवा 15-20 रिक्शा वाले को कैसे मार सकती हैं? इसके बावजूद चारों पुलिस वाले कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। चारों सभी को थाने ले जाने का दबाव डाल रहे थे। इसके बाद उसकी बेटी शिवा ने कलेक्टर रहीं छवि भारद्वाज को फोन लगाया। कलेक्टर की फटकार के बाद चारों पुलिस कर्मी वहां से गए।
घर से निकलना हुआ मुश्किल
कल्पना चौबे ने बताया कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इलाज में ही डांवाडोल हो चुकी है। ऊपर से लोग घर भी छीन लेना चाहते हैं। उसके घर के सामने हर वक्त 15-20 की संख्या में युवक खड़े रहते हैं, जिससे घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है।
ये है मामला
कल्पना चौबे ने लार्डगंज थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 26 मई की रात दो से ढाई बजे के बीच उसके राइट टाउन स्थित चौबे भवन की बाउंड्रीवॉल बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया। उसने मामले में पत्रकार गिरीश पांडे, सुरेश जायसवाल, बादशाह, अशोक जायसवाल, कल्लू, उसका बेटा व अन्य 25 रिक्शा चालक के खिलाफ धारा 147, 447, 294, 427, 506 भादंवि का प्रकरण दर्ज कराया है।

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