script241 किसानों से धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को नहीं दी जमानत | fraud One crore 81 lakh rupes from 241 farmers, court not granted bail | Patrika News

241 किसानों से धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को नहीं दी जमानत

locationजबलपुरPublished: Nov 23, 2019 01:18:39 am

Submitted by:

sudarshan ahirwa

हाईकोर्ट ने अर्जी की खारिज, हरदा जिले के खिरकिया का मामला

Court sentenced to 5 years

Court sentenced to 5 years

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने हरदा जिले के खिरकिया कृषि उपज मंडी में 241 किसानों की सोयाबीन की फसल का दाम करीब एक करोड़ 81 लाख रुपए हड़पने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की सिंगल बेंच ने सोयाबीन खरीदी घोटाले के मुख्य आरोपित अभिषेक जैन उर्फ मोनू की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

अभियोजन के अनुसार आरोपी अभिषेक जैन उर्फ मोनू महावीर ट्रेडर्स के नाम से फर्म संचालित करता है। उसने खिरकिया कृषि उपज मंडी में 241 किसानों से एक करोड़ 81 लाख रुपए मूल्य की सोयाबीन खरीदी। लेकिन, किसानों को भुगतान नहीं किया। किसान भुगतान लेने पहुंचे तो वह फरार हो गया। इस पर खिरकिया मंडी निरीक्षक ने थाने में धारा-420 सहित अन्य के तहत एफआईआर दर्ज कराई।

जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले में जमानत पाने के लिए आरोपित की ओर से यह अर्जी पेश की गई। आपत्तिकर्ता कृषि उपज मंडी खिरकिया की ओर से अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार शुक्ला व शासकीय अधिवक्ता अमित भुर्रक ने अर्जी का विरोध किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी ठुकरा दी।

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