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जबलपुर

गैलेक्सी अस्पताल में अभी लटक रही तलवार, अब पुलिस ने संभाला मोर्चा तो मची हडक़ंप

ऑक्सीजन खत्म होने से पांच मरीजों की मौत का मामला
 

जबलपुरMay 16, 2021 / 02:39 pm

Lalit kostha

10 death from corona

Corona death figure

जबलपुर। गैलेक्सी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से पांच मरीजों के मौत के मामले में अब पुलिस द्वारा जांच की जाएगी। सीएमएचओ द्वारा बनाई गई जांच कमेटी ने जांच में असिस्टेंट मैनेजर और ऑक्सीजन ऑपरेटर को जिम्मेदार बताया है। इधर, पुलिस की माने तो इस मामले में और भी दोषी हो सकते हैं। पुलिस नए सिरे से पूरे मामले की जांच करेगी। शनिवार को पुलिस ने उन सभी मृतकों के परिजनों के नाम और पते जुटाए, जिनकी 23 अप्रेल को अस्पताल में मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा सभी से संपर्क शुरू कर दिया गया है। आने वाले एक दो दिन में पुलिस उनके बयान भी दर्ज करेगी।

जांच कमेटी के भी होंगे बयान
गैलेक्सी अस्पताल मामले में डॉ संजय छत्तानी, ज्वाइंट कलेक्टर शाहिद खान और एसडीएम अनुराग तिवारी ने जांच की थी। पुलिस टीम द्वारा डॉक्टर समेत दोनों अधिकारियो के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। जिसके माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि टीम ने किन तथ्यों के आधार पर जांच की और आगे की जांच के तथ्य क्या होंगे।

एक-एक कर्मचारी अधिकारी के होंगे बयान
मामले में पुलिस ने गैलेक्सी अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया जाएगा। जिसके बाद असिस्टेंट मैनेजर और ऑक्सीजन ऑपरेटर समेत 23 अप्रेल की रात अस्पताल में मौजूद अस्पताल के एक-एक अधिकारी, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ व अन्य के बयान दर्ज किए जाएंगे। पुलिस ऑक्सीजन संबंधी दस्तावेजों को भी अस्पताल से जब्त करेगी।

गैलेक्सी अस्पताल में मामले की जांच करने वाली कमेटी के बयान दर्ज किए जाएंगे। जिससे यह पता चल सके कि किन तथ्याों पर जांच की गई। इसके साथ ही मृतक के परिजनों को भी बयान देने के लिए बुलाया जाएगा।
– प्रफुल्ल श्रीवास्तव, थाना प्रभारी, लार्डगंज

यह है मामला
विक्टोरिया अस्पताल में पदस्थ डॉ. संजय छत्तानी के प्रतिवेदन पर लार्डगंज पुलिस ने गैलेक्सी अस्पताल के असिस्टेंट मैनेजर संदीप दुबे और एवं ऑक्सीजन ऑपरेटर रीतेश के खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा 304 ए, 285, 287 व मप्र उपचार्य गृह तथा रजोपचार्य संबंधी स्थानाएं अधिनियम की धारा आठ के तहत प्रकरण दर्ज किया है। डा. छत्तानी द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में यह उल्लेख है कि घटना के समय अस्पताल का असिस्टेंट मैनेजर संदीप और ऑक्सीजन ऑपरेटर रीतेश अस्पताल से अनुपस्थित थे।


एक्सपर्ट व्यू
पुलिस को अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई करनी चाहिए, न कि किसी एक कर्मचारी के खिलाफ। पुलिस ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 53, 54 व महामारी एक्ट के तहत भी कार्रवाई नहीं की, जो की जानी चाहिए थी। हालांकि, जांच के दौरान पुलिस धाराएं बढ़ा सकती हैं।
– अधिवक्ता ब्रह्मानन्द पांडे, मप्र हाईकोर्ट

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