जबलपुर. हाईकोर्ट ने जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर को कहा कि वे चार दिनों के अंदर मझगवां ग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच के लिए हुए मतदान की फिर से मतगणना कराएं। जस्टिस एसए धर्माधिकारी की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता को तत्काल आदेश की प्रति निर्वाचन अधिकारी को देने के निर्देश दिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत राज्य में पुनर्मतगणना का यह हाईकोर्ट का पहला निर्देश है। पहली बार हुई मतगणना में जीत-हार का अंतर महज एक वोट का था। मझौली जनपद पंचायत के तहत मझगवां निवासी शशि यादव की ओर से याचिका दायर की गई। कोर्ट को बताया गया कि उसने 3 जून 2022 को सरपंच पद के लिए नामांकन किया। चुनाव मैदान में कुल छह उम्मीदवार थे। मतदान 25 जून को हुआ। उसी दिन मतगणना हुई। अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि पीठासीन अधिकारी ने रात 10 बजे मौखिक रूप से जानकारी दी कि याचिकाकर्ता शशि को 327 वोट व रंगोली रजक को 328 वोट मिले। याचिकाकर्ता ने रात में ही पीठासीन अधिकारी व दूसरे दिन निर्वाचन अधिकारी तथा चुनाव आयोग को पुनर्मतगणना के लिए आवेदन दिया। कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। तर्क दिया गया कि यदि कोई उम्मीदवार विजयी घोषित नहीं हुआ, तो मतगणना के दिन ही पुनर्मतगणना का आवेदन पेश किए जाने पर मप्र पंचायत निर्वाचन नियम की धारा 77 (2) सहपठित नियम 80(1) के तहत हाईकोर्ट को पुनर्मतगणना के आदेश देने का अधिकार है। सरपंच को जीत का प्रमाण पत्र 14 जुलाई को दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने पुनर्मतगणना के निर्देश दे दिए। हाईकोर्ट ने जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर को कहा कि वे चार दिनों के अंदर मझगवां ग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच के लिए हुए मतदान की फिर से मतगणना कराएं। जस्टिस एसए धर्माधिकारी की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता को तत्काल आदेश की प्रति निर्वाचन अधिकारी को देने के निर्देश दिए।
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