विवाह का दबाव
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी नीरज मल्होत्रा के अनुसार आरोपी वेदू उर्फ वेदप्रकाश धूरिया निवासी ग्वारीघाट का ब्रह्मश्री कॉलोनी निवासी युवती रज्जोबाई कहार से प्रेम सम्बंध था। रज्जो उस पर विवाह के लिए दबाव बना रही थी। इस पर आरोपित ने उसे आठ जुलाई २०१४ को अपनी बहन के घर सेठीनगर बुलाया। यहां दोनों के बीच विवाह को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपित ने प्रेमिका की हत्या कर दी।
पुन: विवाद पर लगाई आग
प्रेमिका और आरोपित के बीच विवाह को लेकर काफी समय से खींचतान चल रही थी। आरोपित ने जब उसे अपनी बहन के घर पर मिलने के लिए बुलाया तो प्रेमिका विवाह की जिद पर अड़ गई। पुन: विवाद होने पर उसने प्रेमिका पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। प्रेमी द्वारा लगाई गई आग में प्रेमिका बुरी तरह झुलस गई। वह ९५ प्रतिशत झुला गई। उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ताम प्रयास किए गए। लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
प्रेमिका और आरोपित के बीच विवाह को लेकर काफी समय से खींचतान चल रही थी। आरोपित ने जब उसे अपनी बहन के घर पर मिलने के लिए बुलाया तो प्रेमिका विवाह की जिद पर अड़ गई। पुन: विवाद होने पर उसने प्रेमिका पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। प्रेमी द्वारा लगाई गई आग में प्रेमिका बुरी तरह झुलस गई। वह ९५ प्रतिशत झुला गई। उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ताम प्रयास किए गए। लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
दोषसिद्ध करार
अस्पताल में प्रेमिका की मौत पर पुलिस ने भादंवि की धारा ३०२ के तहत प्रक रण दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया था। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित को दोषसिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई गई। जिला अदालत ने ग्वारीघाट थाना क्षेत्र निवासी युवती के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे डीपीएस सिवाच की अदालत ने अपराधी को पांच हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया।
अस्पताल में प्रेमिका की मौत पर पुलिस ने भादंवि की धारा ३०२ के तहत प्रक रण दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया था। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित को दोषसिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई गई। जिला अदालत ने ग्वारीघाट थाना क्षेत्र निवासी युवती के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे डीपीएस सिवाच की अदालत ने अपराधी को पांच हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया।