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बड़ी खबर: अब सजा काट रहे कैदी शामिल हो सकेंगे बेटी भाई की शादी में, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला!

locationजबलपुरPublished: Feb 13, 2019 11:58:48 am

Submitted by:

Lalit kostha

बड़ी खबर: अब सजा काट रहे कैदी शामिल हो सकेंगे बेटी भाई की शादी में, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला!
 

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जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट का मानवीय नजरिया मंगलवार को वकीलों की देशव्यापी हड़ताल के दौरान दिखा। वकीलों की गैरमौजूदगी के बावजूद कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो कैदियों को बड़ी राहत दी। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली दो अलग-अलग डिवीजन बेंच ने एक को बेटी व दूसरे को छोटे भाई के विवाह में शामिल होने के लिए अस्थाई जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए। दोनों को जमानत की अवधि समाप्त होने पर कोर्ट में सरेंडर करने को कहा गया।

news fact- वकीलों की गैरमौजूदगी के बावजूद हाईकोर्ट ने दिखाया मानवीय नजरिया
बेटी, भाई के विवाह में शामिल हो सकेंगे उम्रकैद के दो कैदी

आज है बेटी का विवाह
छतरपुर निवासी उत्तम यादव को हत्या के जुर्म में 2014 में आजीवन कारावास की सजा मिली। वह सतना केंद्रीय जेल में बंद है। उसकी ओर से अर्जी पेश कर कहा गया कि 13 फरवरी को उसकी बेटी का विवाह होना है। उसे विवाह में शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत दी जाए। वकीलों की देशव्यापी हड़ताल के चलते अधिवक्ता संजय पटेल ने उत्तम के दामाद संतोष पटेल को सलाह दी कि वह स्वयं कोर्ट के समक्ष आग्रह करे। पुलिस की रिपोर्ट से संतुष्ट होकर कोर्ट ने संतोष के आग्रह को मंजूर किया। उत्तम को 25 फरवरी तक की अस्थायी जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कोर्ट ने उसे 25 की शाम को कोर्ट में सरेंडर करने को कहा।

एक दिन में आई जानकारी
सागर जेल में 20 वर्ष की सजा काट रहे भगवत सिंह की ओर से अर्जी पेश कर कहा कि उसे 2017 में सजा दी गई। उसके छोटे भाई, खलक सिंह का विवाह 13 फरवरी को है। शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत दी जाए। अधिवक्ता योगेश कुमार गुप्ता ने 11 फरवरी को सुनवाई में क ोर्ट से अविलम्ब निर्णय का आग्रह किया। कोर्ट ने सरकार को एक दिन में आयोजन की पुष्टि करने को कहा। अधिवक्ता गुप्ता ने हड़ताल के चलते राजेंद्र सिंह को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा। पुलिस की रिपोर्ट व राजेंद्र का आग्रह मंजूर कर कोर्ट ने भगवत को 20 फरवरी को अस्थायी जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए। 20 की शाम को कोर्ट में सरेंडर करना होगा।

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