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व्यवसायिक शिक्षकों को कर रहे थे अनुभव के नाम पर अपात्र , हाईकोर्ट ने रोक लगाई

locationजबलपुरPublished: Sep 26, 2022 02:36:17 pm

- कोर्ट के आदेश के बाद, शासन ने भर्ती योजना को निरस्त किया

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जबलपुर। अभी कुछ समय पहले ही व्यवसायिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन अब इसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया गया है। दरअसल आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी कार्यरत व्यवसायिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सभी व्यवसायिक शिक्षकों को वापस सेवा में लेने के निर्देश दे दिए, वहीं लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारी मनमाने नियम लागू करके व्यवसायिक शिक्षकों को अपात्र घोषित कर रहे हैं।

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