धारणाधिकार योजना : जिले में अब तक आए तीन हजार आवेदन
नगरीय क्षेत्र में 30 साल के लिए मिलेगा शासकीय भूमि का पट्टा
योजना के तहत नगरीय क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमि पर 31 दिसंबर 2014 या उसके पूर्व निर्विवाद रूप से अधिपत्य में रहे और वर्तमान में अधिपत्य में रह रहे पात्र व्यक्तियों को 30 साल के लिए स्थाई पट्टे प्रदान किए जाएंगे। इस आधार पर जहां शासन को राजस्व मिलेगा। इसका निर्धारण भूखंडों के आकार और क्षेत्र के आधार पर किया गया है। मालिकाना अधिकार पत्र मिलने से हितग्राहियों को आवास बनाने में आसानी होगी। बैंक से आवास निर्माण के लिए ऋण मिलने में भी परेशानी नहीं होगी।
इन जगहों का नहीं मिलेगा पट्टा
नदी या नाला या जल संग्रहण क्षेत्र के रूप में अभिलिखित हो, संहिता की धारा 233-क के अधीन आरक्षित, किसी धार्मिक संस्था या माफी औफाक से संबंधित भूमि, नगरीय क्षेत्रों में पार्क, खेल के मैदान, सडक़, गली या अन्य किसी सामुदायिक उपयोग की, राजस्व वन भूमि यानि छोटे-बड़े पेड़ों का जंगल, न्यायालय में विचाराधीन भूमि, नगरीय निकाय में किसी विकास योजना से संबंधित, शासकीय परियोजना या सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित भूखंड आदि।
धारणाधिकार योजना के तहत सम्बंधित व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं। तहसीलदारों को भी लक्ष्य दिए गए हैं। योजना के तहत 30 वर्षीय स्थाई पट्टा दिया जाना है।
– राजेश बाथम, अपर कलेक्टर