जबलपुर

बड़ी खबर: वकीलों को राज्य सरकार ने पकड़ाया लॉलीपॉप

बड़ी खबर: वकीलों को राज्य सरकार ने पकड़ाया लॉलीपॉप
 

जबलपुरAug 12, 2018 / 09:07 am

Lalit kostha

advocate

जबलपुर. राज्य सरकार वकीलों के हित में घोषणाएं कर उन्हें भूल जाने के बाद भी इस वर्ग को लुभाने के लिए नित नई घोषणाएं किए जा रही है। कभी चैम्बर के लिए जमीन देने की बात, कभी अदालत में उनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था तो कभी प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के नाम पर वकीलों को आए दिन नए सपने दिखाए जा रहे हैं। लेकिन, कड़वी हकीकत है कि जो योजनाएं चल रही हैं, बीते दो साल में उनके लिए भी सरकार ने फंड मुहैया नहीं कराया।


दो अहम योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ
सरकार ने 2012 में एलएलबी पास कर कैरियर में कदम रखने वाले वकीलों को काम आरंभ करने के लिए 12 हजार रुपए मदद की घोषणा की। स्टेट बार कौंसिल की ओर से वकीलों के देहावसान पर उनके परिजनों को दी जाने वाली मृत्युदावा की रकम में सरकार ने आधा यानी सवा लाख रुपए रुपए देने का भी ऐलान किया। योजनाओं के लाभ से संबंधित वकील या परिजन बीते दो साल के अरसे से वंचित हैं।


योजना का भरोसा छोड़ा
काउंसिल के समक्ष सत्र 2016-17 व 2017-18 में बार प्रवेश परीक्षा पास करने वाले नवोदित वकीलों के करीब दो हजार से अधिक आवेदन इस इमदाद के लिए आए। इन्हें सरकार के पास भेज दिया गया। इन पर निर्णय नहीं हो सका है। सरकारी मदद के बिना वकालत आरंभ कर चुके इन वकीलों का कहना है कि योजना के भरोसे वे अब तक कैरियर की शुरुआत भी नहीं कर पाते।


दो सौ वकीलों के परिजन भटक रहे-
बीते दो साल में दिवंगत करीब दो सौ वकीलों के मृत्युदावा के प्रकरण भी लम्बित हैं। इनमें काउंसिल अपने हिस्से की मदद राशि सम्बंधित वकील के परिजनों को दे चुकी है। लेकिन, सरकार के हिस्से की रकम अभी तक काउंसिल के खाते में नहीं आई। योजना मे दिवंगत वकील के परिजन को ढाई लाख रुपए दिए जाते हैं। काउंसिल व सरकार का आधा-आधा हिस्सा होता है।

पकड़ाया लॉलीपॉप

लगभग दो साल से सरकार इन योजनाओं को फंड के नाम पर ठेंगा दिखाते आ रही है। इसके बावजूद बीते दिनों सीएम ने नयी घोषणा कर डाली कि नये वकीलों को दी जाने वाली 12 हजार रुपए की मदद बढ़ाकर 25 हजार रु व मृत्युदावा की रकम पांच लाख रुपए होगी। अहम सवाल यह है कि जब पुरानी घोषणाओं पर अमल नहीं हो पा रहा है तो इन नए ऐलान का क्या होगा?


यह है स्थिति

पंजीकृत वकील-95 हजार
दो साल में नए वकील-3500
मदद से वंचित नए वकील-2000
दो साल में दिवंगत वकील-350
मृत्युदावा से वंचित परिजन-200
हर साल बार परीक्षाओं में सफल होने वाले वकील-2000
नए वकीलों को नहीं मिले-2 करोड़ 40 लाख रुपए
दिवंगत वकीलों की अटकी मदद राशि-3 करोड़ रुपए

 

—इनका कहना है—

बार काउंसिल अपने हिस्से की राशि दिवंगत वकीलों के परिजन को तत्काल प्रदान करने की हरसम्भव कोशिश करती है। बमुश्किल पांच-छह केस ही हमारे हिस्से की मदद राशि के लम्बित हैं। राज्य सरकार दो साल से इस फंड में रकम नहीं दे रही है। नए वकीलों को मदद देने का जिम्मा सरकार का है।

—आरके सिंह सैनी, सदस्य, अनुशासन एवं नामांकन समिति स्टेट बार काउंसिल

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