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सरकार का बड़ा फैसला, ये लोग कभी नहीं बन पाएंगे अपने प्लॉट के मालिक

locationजबलपुरPublished: Sep 30, 2018 08:37:14 am

Submitted by:

Lalit kostha

सरकार का बड़ा फैसला, ये लोग कभी नहीं बन पाएंगे अपने प्लॉट के मालिक

The plot of the Mafia is on the land of government and helpless

The plot of the Mafia is on the land of government and helpless

जबलपुर. लीज पर दी गई जमीनें अब फ्र ी होल्ड नहीं हो सकें गी। यानी इन जमीनों का निर्धारित समय अवधि के बाद फिर से लीज का नवीनीकरण कराना होगा। अभी तक नजूल लीज, जेडीए लीज व हाउसिंग बोर्ड की लीज पर दी गई जमीन फ्री होल्ड किए जाने का प्रावधान था। जिससे फ्री होल्ड होने पर जमीन पर काबिज व्यक्ति को भूमि स्वामी का हक मिल जाता था। एमपीएलआरसी में हुए बदलाव के बाद स्पष्ट हो गया है कि ये जमीन फ्री होल्ड नहीं हो सकें गी। जो जमीन पहले फ्र ी होल्ड हो चुकी हैं उन पर राजस्व नियमों में किए गए बदलाव का असर नहीं पड़ेगा।

news facts- एमपीएलआरसी में बड़ा बदलाव, फ्री होल्ड नहीं होगी लीज की जमीन

नगर निगम की लीज में पहले से था प्रावधान-
नगर निगम के द्वारा लीज पर दी जाने वाली जमीनों के लिए पहले से ही प्रावधान था कि उन्हें फ्री होल्ड नहीं किया जा सकता है। राइट टाउन, नेपियर टाउन, रानीताल, गोल बाजार क्षेत्र में ऐसी जमीनों का बड़ा रकबा है जो नगर निगम के द्वारा लीज पर दी गई हैं।

टाउनशिप योजनाओं पर नहीं पड़ेगा असर-
लीज की जमीनों को लेकर एमपीएलआरसी के नियमों में हुए बदलाव को लेकर चर्चा थी की इसका असर टाउनशिप योजनाओं पर पड़ेगा। जानकारों ने स्पष्ट किया है कि टाउनशिप की योजनाएं किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होंगी। दरअसल लीज पर दी गई जमीनों को लेकर पहले भी प्रावधान था कि आवासीय उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई जमीनों का मद परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

एमपीएलआरसी में हुए संशोधन के बाद अब लीज की जमीनों को फ्री होल्ड नहीं किया जा सकेगा। राजस्व विभाग के द्वारा अन्य निकायों को दी गई जमीन भी फ्री होल्ड नहीं हो सकें गी।
– छवि भारद्वाज, कलेक्टर

लीज की जमीनों के फ्र ी होल्ड न होने का सीधे तौर पर टाउनशिप की योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल लीज पर दी गई जमीनों का मद परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में आवास के लिए दी गई जमीनों का व्यवसायिक उपयोग पहले से ही संभव नहीं है।
– धीरेश खरे, अध्यक्ष, क्रे डाई जबलपुर

ये पड़ेगा असर
लीज पर दी गई रहवासी जमीन का नहीं हो सकेगा व्यावसायिक उपयोग
पूर्व में फ्री होल्ड हो चुकी जमीन यथावत रहेगी
लीज की जमीन का मद परिवर्तन नहीं होगा
(मप्र भू राजस्व संहिता, एमपीएलआरसी)

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