news facts- एमपीएलआरसी में बड़ा बदलाव, फ्री होल्ड नहीं होगी लीज की जमीन
नगर निगम की लीज में पहले से था प्रावधान-
नगर निगम के द्वारा लीज पर दी जाने वाली जमीनों के लिए पहले से ही प्रावधान था कि उन्हें फ्री होल्ड नहीं किया जा सकता है। राइट टाउन, नेपियर टाउन, रानीताल, गोल बाजार क्षेत्र में ऐसी जमीनों का बड़ा रकबा है जो नगर निगम के द्वारा लीज पर दी गई हैं।
टाउनशिप योजनाओं पर नहीं पड़ेगा असर-
लीज की जमीनों को लेकर एमपीएलआरसी के नियमों में हुए बदलाव को लेकर चर्चा थी की इसका असर टाउनशिप योजनाओं पर पड़ेगा। जानकारों ने स्पष्ट किया है कि टाउनशिप की योजनाएं किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होंगी। दरअसल लीज पर दी गई जमीनों को लेकर पहले भी प्रावधान था कि आवासीय उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई जमीनों का मद परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
एमपीएलआरसी में हुए संशोधन के बाद अब लीज की जमीनों को फ्री होल्ड नहीं किया जा सकेगा। राजस्व विभाग के द्वारा अन्य निकायों को दी गई जमीन भी फ्री होल्ड नहीं हो सकें गी।
– छवि भारद्वाज, कलेक्टर
लीज की जमीनों के फ्र ी होल्ड न होने का सीधे तौर पर टाउनशिप की योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल लीज पर दी गई जमीनों का मद परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में आवास के लिए दी गई जमीनों का व्यवसायिक उपयोग पहले से ही संभव नहीं है।
– धीरेश खरे, अध्यक्ष, क्रे डाई जबलपुर
ये पड़ेगा असर
लीज पर दी गई रहवासी जमीन का नहीं हो सकेगा व्यावसायिक उपयोग
पूर्व में फ्री होल्ड हो चुकी जमीन यथावत रहेगी
लीज की जमीन का मद परिवर्तन नहीं होगा
(मप्र भू राजस्व संहिता, एमपीएलआरसी)