रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धाराओं में किए गए संशोधन और मौजूदा कलेक्ट्रेट गाइड लाइन में 20 प्रतिशत कटौती का लाभ आमजन को भी मिलेगा। इसके तहत पत्नी या बेटी को भूमि का सह-स्वामी बनाने पर स्टाम्प ड्यूटी कम की गई है। इसी तरह का लाभ परिवार में बंटवारे पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में भी मिलेगा। ये सभी संशोधन एक जुलाई से प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही जबलपुर में भी लागू हो रहे हैं।
अधिकतम फीस 100 रुपए
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक संशोधन किया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति यदि अपनी पत्नी या पुत्रियों का नाम सह-स्वामी के रूप में सम्मिलित करता है तो उसे अधिकतम 100 रुपए रजिस्ट्री शुल्क देना होगा। एक प्रतिशत स्टाम्प शुल्क के अलावा जनपद, उपकर, नगर निगम का टैक्स मिलाकर करीब 5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़ती थी, इसे अधिकतम एक हजार रुपए किया गया है।
सम्पत्ति के बंटवारे में होगी आसानी
परिवार की संपत्ति के बंटवारे में 2.50 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़ती थी, अब इसे घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है। जानकारो ंने बताया कि नए नियमों में सम्पत्ति को उपहार के रूप में देने पर अभी तक 2.5 स्टाम्प ड्यूटी लगती थी इसे घटाकर 500 रुपए कर दिया गया है। पंजीयन शुल्क भी 100 रुपए किया गया है।
वरिष्ठ जिला पंजीयक प्रभाकर चतुर्वेदी ने बताया कि संपत्ति में पत्नी या पुत्रियों को सह-स्वामी बनाने पर स्टाम्प ड्यूटी में कटौती का फायदा आम लोगों को मिलेगा। कलेक्टर गाइडलाइन में 20 फीसदी कटौती का लाभ रियल एस्टेट क्षेत्र को होगा। प्लॉट और मकान भी सस्ते होंगे।